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श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब के खिलाफ ठोस साक्ष्य : दिल्ली पुलिस

Mon, 20 Mar 2023 06:05 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 20 Mar 2023 06:05 PM IST
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Shraddha murder accused Aftab
Strong evidence against: Delhi Police
अभियोजन पक्ष ने अभियोग तय करने पर दलीलें पूरी की
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब पूनावाला के खिलाफ ठोस साक्ष्य है और गवाहों के बयानों व अन्य साक्ष्यों के आधार पर उसका अपराध साबित होता है। दिल्ली पुलिस ने अदालत के समक्ष उक्त तर्क रखते हुए आरोपी के खिलाफ अभियोग तय करने संबंधी अपनी दलीलें पूरी कर लीं।
साकेत अदालत स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीष खुराना के समक्ष पेश विशेष सरकारी वकील अमित प्रसाद ने अपनी दलीलों में गवाहों के बयानों, पुलिस की ओर से एकत्रित इलेक्ट्रोनिक साक्ष्य, सीएसएफएल की रिपोर्ट व अन्य दस्तावेज साक्ष्यों का हवाला देते हुए कहा कि इनसे साबित होता है कि आरोपी ने सहमति संबंध में रह रही श्रद्धा की की हत्या कर दी और उसके टुकड़े कर विभिन्न स्थानों पर डाल कर साक्ष्य नष्ट करने का प्रयास किया। ऐसे में आरोपी के खिलाफ अभियोग तय कर उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए।
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आरोपी की और से पेश अधिवक्ता जावेद हुसैन ने आरोपी का पक्ष रखने के लिए अदालत से समय प्रदान करने का आग्रह किया। अदालत ने मामले की सुनवाई 25 मार्च तय की है। पुलिस ने 24 जनवरी को इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष ने जानबूझकर चार्जशीट की एक डिजिटल प्रति प्रदान की है, जो पढ़ने योग्य नहीं है।
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दो आवेदनों में आरोपी के वकील एमएस. खान ने पहली याचिका में कहा था कि उसे मौजूदा मामले में झूठा फंसाया गया है और वह जेल में सड़ रहा है।
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