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Noida News: देह व्यापार में छह दोषी करार, तीन सरगना को सात साल का कारावास
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(अदालत से) वेश्यावृत्ति के मामले में छह दोषी करार, मुख्य तीन आरोपियों को सात-सात साल की सजा
-होटल के आड़ में चल रहा था देह व्यापार का धंधा, बिहार-यूपी-बंगाल से लाई जाती थीं लड़कियां
-अदालत ने मकान मालिक के खिलाफ 15 दिन में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच के दिए आदेश
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) विजय कुमार हिमांशु की अदालत ने होटल की आड़ में चल रहे देह व्यापार के गिरोह के छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। मामले में सहारनपुर निवासी विशाल कंबोज, पलवल निवासी विपुल, लखनऊ निवासी रिजवान को सात-सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों दोषियों पर 15200-15200 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
कोर्ट ने तीन अन्य दोषी अल्मोड़ा उत्तराखंड निवासी दयाल, बुलंदशहर निवासी सुमित कुमार व आकाश को दो-दो साल की सजा सुनाई है। दोषियों पर 8000-8000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर आरोपियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने सेक्टर-24 कोतवाली नोएडा के प्रभारी को निर्देश दिया है कि मकान मालिक कीर्ति त्रिवेदी के खिलाफ 15 दिन के भीतर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की जाए।
27 फरवरी 2021 की रात सेक्टर-24 कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि सेक्टर-12 के आई-24 होटल में देह व्यापार का धंधा चल रहा है। इस तीन मंजिला इमारत में लड़कियों को मालिश सेंटर और मॉडलिंग के नाम पर बुलाकर जबरन देह व्यापार में धकेला जा रहा था। पुलिस ने जांच के दौरान रिसेप्शन पर विशाल कंबोज और विपुल मित्तू उर्फ मिट्ठू को गिरफ्तार किया था। विशाल कंबोज ने पुलिस को बताया था कि यह इमारत उसने गेस्ट हाउस चलाने के लिए किराए पर ली थी। उसने विपुल को मैनेजर नियुक्त किया था। वह लड़कियों को मालिश सेंटर में काम के नाम पर बुलाते थे और फिर उन्हें जबरन देह व्यापार में धकेल देते थे। ग्राहकों से 2000 से 5000 रुपये तक वसूला जाता था। सुमित और आकाश को हाउसकीपिंग के लिए और दयाल को रसोइए के रूप में 15 हजार रुपये प्रति माह पर रखा गया था। एक अन्य आरोपी राजन शाह उर्फ राजन गुप्ता निवासी मुजफ्फरपुर बिहार युवतियों की सप्लाई करता था। वह शादी का झांसा देकर या मालिश सेंटर व मॉडलिंग में नौकरी का लालच देकर युवतियों को इस जाल में फंसाता था।
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जबरन देह व्यापार का लगाया आरोप : पुलिस ने पहले कमरे से राजन और 17 वर्षीय नाबालिग को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था। दूसरे कमरे से मुजफ्फरनगर यूपी निवासी 19 वर्षीय युवती मिली थी। तीसरे और चौथे कमरे से पश्चिम बंगाल निवासी दो युवतियां मिली थी। सभी ने युवतियों ने बताया था कि उन्हें एस्कॉर्ट सर्विस के माध्यम से मालिश सेंटर के लिए बुलाया गया और बंधक बनाकर रखने के बाद जबरन देह व्यापार करवाया। पांचवें कमरे से रिजवान निवासी लखनऊ को गिरफ्तार किया गया था, जो खुद को मकान मालिक कीर्ति त्रिवेदी की ओर से केयरटेकर बताता था।
विशेष जज विजय कुमार हिमांशु ने रिजवान, विशाल कंबोज और विपुल मित्तू को अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम के तहत दोषी करार देकर सात-सात साल की सजा सुनाई। सुमित, आकाश और दयाल को को दो-दो साल की सजा सुनाई। अदालत ने सुमित, आकाश और दयाल को बरी कर दिया। सातवें आरोपी राजन शाह उर्फ राजन गुप्ता की 28 अगस्त 2025 को मौत हो गई थी।
अंतरराज्यीय स्तर पर काम कर रहा गिरोह : अदालत ने कहा कि आई-24 होटल सेक्टर 12 की इमारत कीर्ति त्रिवेदी की है। वह जानबूझकर इस परिसर को देह व्यापार के लिए संचालित कर रहा था। उनकी ओर से यह वेतनभोगी कर्मचारी इस अवैध धंधे को चला रहे थे। अदालत ने सेक्टर-24 नोएडा के प्रभारी को निर्देश दिया है कि मकान मालिक कीर्ति त्रिवेदी के खिलाफ 15 दिन के भीतर एफआईआर दर्ज करें और मामले की जांच करें। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह देह व्यापार का गिरोह अंतरराज्यीय स्तर पर काम कर रहा था।
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-होटल के आड़ में चल रहा था देह व्यापार का धंधा, बिहार-यूपी-बंगाल से लाई जाती थीं लड़कियां
-अदालत ने मकान मालिक के खिलाफ 15 दिन में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच के दिए आदेश
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) विजय कुमार हिमांशु की अदालत ने होटल की आड़ में चल रहे देह व्यापार के गिरोह के छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। मामले में सहारनपुर निवासी विशाल कंबोज, पलवल निवासी विपुल, लखनऊ निवासी रिजवान को सात-सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों दोषियों पर 15200-15200 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
कोर्ट ने तीन अन्य दोषी अल्मोड़ा उत्तराखंड निवासी दयाल, बुलंदशहर निवासी सुमित कुमार व आकाश को दो-दो साल की सजा सुनाई है। दोषियों पर 8000-8000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर आरोपियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने सेक्टर-24 कोतवाली नोएडा के प्रभारी को निर्देश दिया है कि मकान मालिक कीर्ति त्रिवेदी के खिलाफ 15 दिन के भीतर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की जाए।
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27 फरवरी 2021 की रात सेक्टर-24 कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि सेक्टर-12 के आई-24 होटल में देह व्यापार का धंधा चल रहा है। इस तीन मंजिला इमारत में लड़कियों को मालिश सेंटर और मॉडलिंग के नाम पर बुलाकर जबरन देह व्यापार में धकेला जा रहा था। पुलिस ने जांच के दौरान रिसेप्शन पर विशाल कंबोज और विपुल मित्तू उर्फ मिट्ठू को गिरफ्तार किया था। विशाल कंबोज ने पुलिस को बताया था कि यह इमारत उसने गेस्ट हाउस चलाने के लिए किराए पर ली थी। उसने विपुल को मैनेजर नियुक्त किया था। वह लड़कियों को मालिश सेंटर में काम के नाम पर बुलाते थे और फिर उन्हें जबरन देह व्यापार में धकेल देते थे। ग्राहकों से 2000 से 5000 रुपये तक वसूला जाता था। सुमित और आकाश को हाउसकीपिंग के लिए और दयाल को रसोइए के रूप में 15 हजार रुपये प्रति माह पर रखा गया था। एक अन्य आरोपी राजन शाह उर्फ राजन गुप्ता निवासी मुजफ्फरपुर बिहार युवतियों की सप्लाई करता था। वह शादी का झांसा देकर या मालिश सेंटर व मॉडलिंग में नौकरी का लालच देकर युवतियों को इस जाल में फंसाता था।
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जबरन देह व्यापार का लगाया आरोप : पुलिस ने पहले कमरे से राजन और 17 वर्षीय नाबालिग को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था। दूसरे कमरे से मुजफ्फरनगर यूपी निवासी 19 वर्षीय युवती मिली थी। तीसरे और चौथे कमरे से पश्चिम बंगाल निवासी दो युवतियां मिली थी। सभी ने युवतियों ने बताया था कि उन्हें एस्कॉर्ट सर्विस के माध्यम से मालिश सेंटर के लिए बुलाया गया और बंधक बनाकर रखने के बाद जबरन देह व्यापार करवाया। पांचवें कमरे से रिजवान निवासी लखनऊ को गिरफ्तार किया गया था, जो खुद को मकान मालिक कीर्ति त्रिवेदी की ओर से केयरटेकर बताता था।
विशेष जज विजय कुमार हिमांशु ने रिजवान, विशाल कंबोज और विपुल मित्तू को अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम के तहत दोषी करार देकर सात-सात साल की सजा सुनाई। सुमित, आकाश और दयाल को को दो-दो साल की सजा सुनाई। अदालत ने सुमित, आकाश और दयाल को बरी कर दिया। सातवें आरोपी राजन शाह उर्फ राजन गुप्ता की 28 अगस्त 2025 को मौत हो गई थी।
अंतरराज्यीय स्तर पर काम कर रहा गिरोह : अदालत ने कहा कि आई-24 होटल सेक्टर 12 की इमारत कीर्ति त्रिवेदी की है। वह जानबूझकर इस परिसर को देह व्यापार के लिए संचालित कर रहा था। उनकी ओर से यह वेतनभोगी कर्मचारी इस अवैध धंधे को चला रहे थे। अदालत ने सेक्टर-24 नोएडा के प्रभारी को निर्देश दिया है कि मकान मालिक कीर्ति त्रिवेदी के खिलाफ 15 दिन के भीतर एफआईआर दर्ज करें और मामले की जांच करें। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह देह व्यापार का गिरोह अंतरराज्यीय स्तर पर काम कर रहा था।