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गौतमबुद्ध नगर में 31 अक्तूबर तक बढ़ी धारा-144
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नोएडा। कोरोना और त्योहारों के मद्देनजर जिले में 31 अक्तूबर तक धारा-144 बढ़ा दी गई है। अपर पुलिस उपायुक्त (कानून व्यवस्था) श्रद्धा पांडेय ने बताया कि कोविड के संबंध में जारी शासनादेश और गांधी जयंती, नवरात्र, ईद-ए-मिलाद, वाल्मीकि जयंती आदि के लिए धारा-144 लागू की गई है।
मास्क व सामाजिक दूरी के बिना सार्वजनिक स्थल पर किसी तरह की गतिविधि नहीं होगी। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी सार्वजनिक गतिविधि पर रोक रहेगी। किसी भी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, उत्सव से संबंधित गतिविधियां व अन्य सभाएं बिना किसी अनुमति के नहीं होंगी। सिनेमा हॉल, खेल के मैदान आदि में 50 फीसदी से अधिक की संख्या अनुमन्य नहीं होगी। स्वीमिंग पूल खोलने की अनुमति नहीं है।
कोई भी व्यक्ति शस्त्र व लाठी-डंडा लेकर नहीं घूमेगा। समाज को गुमराह या तनाव पैदा करने वाले किसी प्रकार के ऑडियो, वीडियो, कैसेट व सीडी नहीं चलाए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर शराब या मादक पदार्थ का सेवन नहीं करेगा।
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मास्क व सामाजिक दूरी के बिना सार्वजनिक स्थल पर किसी तरह की गतिविधि नहीं होगी। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी सार्वजनिक गतिविधि पर रोक रहेगी। किसी भी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, उत्सव से संबंधित गतिविधियां व अन्य सभाएं बिना किसी अनुमति के नहीं होंगी। सिनेमा हॉल, खेल के मैदान आदि में 50 फीसदी से अधिक की संख्या अनुमन्य नहीं होगी। स्वीमिंग पूल खोलने की अनुमति नहीं है।
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कोई भी व्यक्ति शस्त्र व लाठी-डंडा लेकर नहीं घूमेगा। समाज को गुमराह या तनाव पैदा करने वाले किसी प्रकार के ऑडियो, वीडियो, कैसेट व सीडी नहीं चलाए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर शराब या मादक पदार्थ का सेवन नहीं करेगा।
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