फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Scheduled time completed, schools did not adjust fees

Noida News: निर्धारित समय पूरा पर स्कूलों ने फीस नहीं की समायोजित

Mon, 17 Jul 2023 01:16 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 17 Jul 2023 01:16 AM IST
विज्ञापन
Scheduled time completed, schools did not adjust fees
निर्धारित समय पूरा, स्कूलों ने फीस नहीं की समायोजित
विज्ञापन

- शिक्षा विभाग ने पांच जुलाई को स्कूलों को सर्कुलर भेजकर एक सप्ताह में फीस समायोजित कर मांगा था विवरण
- अभिभावक संघ का कहना किसी स्कूल ने फीस नहीं की समायोजित

माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। निजी स्कूलों का कोरोना काल की 15 प्रतिशत फीस समायोजित करने का समय पूरा हो गया है। बावजूद अभी तक स्कूलों की ओर से फीस समायोजित नहीं की गई। इससे अभिभावक संघ में नाराजगी है। ऑल नोएडा पैरेंट्स एसोसिएशन का कहना है कि अगर सोमवार तक स्कूल फीस समायोजित नहीं करेंगे तो मंगलवार को जिला विद्यालय निरीक्षक से मिलेंगे। हालांकि शिक्षा विभाग का कहना है कुछ स्कूलों की ओर से फीस समायोजित कर विवरण दिया गया है।

अभी तक स्कूल शीर्ष न्यायालय के आदेश का हवाला देकर फीस समायोजित नहीं कर रहे थे। इस पर प्रदेश सरकार की ओर से न्यायालय के आदेश का स्पष्टीकरण जारी किया गया था। इसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक ने स्थानीय स्तर पर कार्रवाई करते हुए पांच जुलाई को यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड के करीब 350 स्कूलों को सर्कुलर भेजकर एक सप्ताह के अंदर फीस समायोजित करके विवरण देने का कहा था।
विज्ञापन


क्या है मामला

शैक्षणिक सत्र 2020-21 में कोरोना की वजह से स्कूलों ने आनलाइन कक्षाओं का संचालन किया था। इसके बावजूद अभिभावकों से पूरी फीस ली गई। इस पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 15 प्रतिशत फीस लौटाने का आदेश दिया था। इसके अनुसार, स्कूल को छात्रों की 15 प्रतिशत फीस अगले सत्र में समायोजित करनी होगी या फिर स्कूल छोड़ चुके छात्राें को फीस वापस करनी होगी। आदेश के बाद जिला विद्यालय निरीक्षण ने सभी स्कूलों को सर्कुलर भेजकर कार्रवाई करने का कहा था। निर्धारित समय में फीस समायोजित नहीं करने पर जिलाधिकारी ने 100 स्कूलों पर एक-एक लाख का जुर्माना लगाया था। लेकिन स्कूल शीर्ष न्यायालय चले गए। शिक्षा विभाग का कहना है कि शीर्ष न्यायालय ने पूर्व छात्रों की फीस लौटाने पर रोक लगाई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


----------------------

स्कूलों को सर्कुलर भेजकर एक सप्ताह के अंदर फीस समायोजित करके विवरण मांगा था। कुछ स्कूलों से विवरण मिला है। सोमवार को ही स्थिति साफ हो सकेगी। स्कूलों से न्यायालय के आदेश का स्पष्टीकरण मांगा गया है।

डॉ धर्मवीर सिंह,जिला विद्यालय निरीक्षक
-----------------
अभी तक एक भी स्कूलों की ओर से फीस समायोजित नहीं की गई है। लगातार स्कूलों से संपर्क कर रहे हैं। इसे लेकर मंगलवार को जिला विद्यालय निरीक्षक से मिलेंगे।
यतेंद्र कसाना, अध्यक्ष, ऑल नोएडा पैरेंट्स एसोसिएशन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed