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अन्य केंद्रों के ध्यानार्थ : सहरद पार के प्यार को राहत... सीमा हैदर, सचिन मीणा और उसके पिता को मिली जमानत
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संशोधित
देश नहीं छोड़ने की शर्त पर सीमा और सचिन को मिली जमानत
- प्यार के लिए चार बच्चों संग पाकिस्तानी महिला के सरहद पार आने का मामला
- काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में मार्च में सचिन और सीमा की थी शादी
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। पाकिस्तान से रबूपुरा आकर रहने वाली सीमा हैदर, प्रेमी पबजी पार्टनर सचिन मीणा व पिता नेत्रपाल को कोर्ट ने जमानत दे दी है। जेवर सिविल कोर्ट के जूनियर डिविजन न्यायाधीश नाजिम अकबर ने बृहस्पतिवार को सचिन के पिता नेत्रपाल और शुक्रवार को सचिन व सीमा हैदर को पता नहीं बदलने और देश नहीं छोड़ने की शर्त पर जमानत दी है। तीनों के वकील ने बताया कि मार्च में सीमा और सचिन ने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की थी। शादी के बाद सीमा पाकिस्तान नहीं जाना चाहती।
पाकिस्तान के कराची निवासी सीमा हैदर और रबूपुरा के सचिन मीणा के बीच पबजी गेम खेलने के दौरान जान-पहचान हुई। वीडियो कॉलिंग के जरिये नजदीकियां बढ़ने के बाद सीमा 13 मई नेपाल के रास्ते पाकिस्तान से भारत आ गई थी। चार बच्चों संग रबूपुरा पहुंची सीमा आंबेडकर नगर में किराये पर मकान लेकर सचिन के साथ रहने लगी। मामले की भनक पुलिस को लगते ही सीमा चार बच्चों और सचिन के साथ फरार हो गई। पुलिस टीम ने सभी को हरियाणा के बल्लभगढ़ से पकड़ा था। सचिन, उसके पिता नेत्रपाल और सीमा को गिरफ्तार कर मंगलवार को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय के आदेश पर तीनों को जेल भेजा गया। न्यायालय ने बच्चों की आयु कम होने के कारण उनकी मां सीमा के साथ जेल भेजा था। सीमा हैदर और सचिन की जमानत याचिका पर सुनवाई कर वकील उनके प्यार, चार बच्चों और सीमा की सुरक्षा का हवाला दिया। इसके बाद न्यायालय ने दोनों को जमानत दे दी।
धोखाधड़ी की धारा लगाने की तैयारी में थी पुलिस
सीमा और सचिन के पास से पुलिस ने तीन आधार कार्ड बरामद किए थे। बताया गया है कि ये आधार कार्ड फर्जी थे। इन आधार कार्ड में एडिट कर सीमा को सचिन की पत्नी बताया गया था। पुलिस इस मामले में धोखाधड़ी की धारा भी लगाने की तैयारी में थी। मामले में दांडिक प्रावधान नहीं होने के कारण द पासपोर्ट एक्ट की धारा-3,4,5 को भी केस से हटा दी गई हैं।
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सचिन के घर रहेंगे सीमा हैदर और उसके बच्चे
सचिन और सीमा के वकील हेमंत कृष्ण पाराशर ने बताया कि न्यायालय ने सीमा हैदर को वर्तमान पता नहीं बदलने का आदेश दिया है। सीमा का वर्तमान पता जमानत याचिका में सचिन का रबूपुरा स्थित घर लिखा गया है। इसलिए सीमा हैदर को केस चलने या न्यायालय के अगले आदेश तक सचिन के घर पर ही रहना होगा।
कोट
सचिन और सीमा एक दूसरे से प्यार करते हैं। मार्च में काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में दोनों ने शादी कर ली थी। इसके बाद सीमा ने नेपाल बॉर्डर से रबुपूरा चली आई। वह पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। ऐसे में सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। कोर्ट ने पहले सचिन के पिता और फिर सचिन व सीमा हैदर को जमानत दे दी है। - हेमंत कृष्ण पाराशर, सचिन व सीमा हैदर के वकील
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देश नहीं छोड़ने की शर्त पर सीमा और सचिन को मिली जमानत
- प्यार के लिए चार बच्चों संग पाकिस्तानी महिला के सरहद पार आने का मामला
- काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में मार्च में सचिन और सीमा की थी शादी
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। पाकिस्तान से रबूपुरा आकर रहने वाली सीमा हैदर, प्रेमी पबजी पार्टनर सचिन मीणा व पिता नेत्रपाल को कोर्ट ने जमानत दे दी है। जेवर सिविल कोर्ट के जूनियर डिविजन न्यायाधीश नाजिम अकबर ने बृहस्पतिवार को सचिन के पिता नेत्रपाल और शुक्रवार को सचिन व सीमा हैदर को पता नहीं बदलने और देश नहीं छोड़ने की शर्त पर जमानत दी है। तीनों के वकील ने बताया कि मार्च में सीमा और सचिन ने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की थी। शादी के बाद सीमा पाकिस्तान नहीं जाना चाहती।
पाकिस्तान के कराची निवासी सीमा हैदर और रबूपुरा के सचिन मीणा के बीच पबजी गेम खेलने के दौरान जान-पहचान हुई। वीडियो कॉलिंग के जरिये नजदीकियां बढ़ने के बाद सीमा 13 मई नेपाल के रास्ते पाकिस्तान से भारत आ गई थी। चार बच्चों संग रबूपुरा पहुंची सीमा आंबेडकर नगर में किराये पर मकान लेकर सचिन के साथ रहने लगी। मामले की भनक पुलिस को लगते ही सीमा चार बच्चों और सचिन के साथ फरार हो गई। पुलिस टीम ने सभी को हरियाणा के बल्लभगढ़ से पकड़ा था। सचिन, उसके पिता नेत्रपाल और सीमा को गिरफ्तार कर मंगलवार को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय के आदेश पर तीनों को जेल भेजा गया। न्यायालय ने बच्चों की आयु कम होने के कारण उनकी मां सीमा के साथ जेल भेजा था। सीमा हैदर और सचिन की जमानत याचिका पर सुनवाई कर वकील उनके प्यार, चार बच्चों और सीमा की सुरक्षा का हवाला दिया। इसके बाद न्यायालय ने दोनों को जमानत दे दी।
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धोखाधड़ी की धारा लगाने की तैयारी में थी पुलिस
सीमा और सचिन के पास से पुलिस ने तीन आधार कार्ड बरामद किए थे। बताया गया है कि ये आधार कार्ड फर्जी थे। इन आधार कार्ड में एडिट कर सीमा को सचिन की पत्नी बताया गया था। पुलिस इस मामले में धोखाधड़ी की धारा भी लगाने की तैयारी में थी। मामले में दांडिक प्रावधान नहीं होने के कारण द पासपोर्ट एक्ट की धारा-3,4,5 को भी केस से हटा दी गई हैं।
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सचिन के घर रहेंगे सीमा हैदर और उसके बच्चे
सचिन और सीमा के वकील हेमंत कृष्ण पाराशर ने बताया कि न्यायालय ने सीमा हैदर को वर्तमान पता नहीं बदलने का आदेश दिया है। सीमा का वर्तमान पता जमानत याचिका में सचिन का रबूपुरा स्थित घर लिखा गया है। इसलिए सीमा हैदर को केस चलने या न्यायालय के अगले आदेश तक सचिन के घर पर ही रहना होगा।
कोट
सचिन और सीमा एक दूसरे से प्यार करते हैं। मार्च में काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में दोनों ने शादी कर ली थी। इसके बाद सीमा ने नेपाल बॉर्डर से रबुपूरा चली आई। वह पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। ऐसे में सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। कोर्ट ने पहले सचिन के पिता और फिर सचिन व सीमा हैदर को जमानत दे दी है। - हेमंत कृष्ण पाराशर, सचिन व सीमा हैदर के वकील