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लाल किला धमाका: वकील और आरोपी बिलाल के बीच मीटिंग की इजाजत
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एनआईए कोर्ट ने कस्टडी में वकील से हर दूसरे दिन शाम 5-6 बजे मिलने की अर्जी स्वीकार की
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। पटियाला हाउस की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने शनिवार को लाल किला धमाके के सह-आरोपी जसीर बिलाल वानी की एनआईए हेडक्वार्टर में रिमांड के दौरान वकील से हर दूसरे दिन मिलने की अर्जी स्वीकार कर ली है। वानी अभी एनआईए की कस्टडी में है।
उसे एनआईए ने 17 नवंबर को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। इसके बाद 18 नवंबर को 10 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया था। विशेष एनआईए न्यायाधीश अंजू बजाज चंदना ने कस्टडी में वानी को वकील से हर दूसरे दिन शाम 5-6 बजे मिलने की अर्जी स्वीकार की है। आरोप है कि वानी ने टेक्निकल सपोर्ट और मॉडिफाइड ड्रोन दिए थे। वह एक रॉकेट बनाने की भी साजिश रच रहा था। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को वानी को एनआईए हेडक्वार्टर में अपने वकील से मिलने की इजाजत देने से मना कर दिया था।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। पटियाला हाउस की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने शनिवार को लाल किला धमाके के सह-आरोपी जसीर बिलाल वानी की एनआईए हेडक्वार्टर में रिमांड के दौरान वकील से हर दूसरे दिन मिलने की अर्जी स्वीकार कर ली है। वानी अभी एनआईए की कस्टडी में है।
उसे एनआईए ने 17 नवंबर को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। इसके बाद 18 नवंबर को 10 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया था। विशेष एनआईए न्यायाधीश अंजू बजाज चंदना ने कस्टडी में वानी को वकील से हर दूसरे दिन शाम 5-6 बजे मिलने की अर्जी स्वीकार की है। आरोप है कि वानी ने टेक्निकल सपोर्ट और मॉडिफाइड ड्रोन दिए थे। वह एक रॉकेट बनाने की भी साजिश रच रहा था। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को वानी को एनआईए हेडक्वार्टर में अपने वकील से मिलने की इजाजत देने से मना कर दिया था।
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