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सार्वजनिक कार्यक्रमों में बच्चों और बुजुर्गों के शामिल होने पर रोक

Fri, 26 Mar 2021 01:49 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 26 Mar 2021 01:49 AM IST
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Prohibition of participation of children and the elderly in public programs
नोएडा/ ग्रेटर नोएडा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देख जिले में सभी तरह के सार्वजनिक आयोजनों और पार्टी के लिए पहले जारी की गई अनुमति निरस्त कर दी गई है। कार्यक्रम आयोजित करने के लिए नए सिरे से ऑनलाइन अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही सार्वजनिक कार्यक्रमों, आयोजनों व जुलूस आदि में 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों और 10 वर्ष तक के बच्चों के शामिल होने पर रोक लगा दी गई है।
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बीमार लोग भी कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो सकेंगे। इन्हें रोकने की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। अधिकारियों के मुताबिक होली के त्योहार पर होने वाली रेन डांस पार्टी, संगीत व नृत्य समारोह पर रोक लगा दी गई है। जिन कार्यक्रमों में ज्यादा संख्या में लोगाें के एकत्र होने की संभावना थी ऐसे सभी कार्यक्रमों को अगले आदेश तक प्रतिबंधित कर दिए गए हैं।
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बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी सुहास एलवाई और पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह द्वारा संयुक्त रूप से इस बाबत निर्देश जारी किए गए। साथ ही स्थानीय स्तर पर कार्यक्रमों की अनुमति लेने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपकर उनकी ई-मेल आईडी जारी कर दी गई है। साथ ही जिन कार्यक्रमों की अनुमति दी जा चुकी थी उनको भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।
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इसके अलावा जुलूस या अन्य कार्यक्रमों की अनुमति निरस्त कर दी गई है। सभी कार्यक्रमों के लिए नए तरीके से ऑनलाइन अनुमति लेनी होगी। जिसमें आयोजकों को कोविड-19 के प्रोटोकाल को पूरा करने का शपथ पत्र देना होगा। यदि किसी व्यक्ति या संगठन ने बिना अनुमति के कार्यक्रम किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कार्यक्रम के लिए इन अफसरों से ली जा सकेगी अनुमति
प्रशासनिक अधिकारियों से अनुमति लेने के लिए डीएम ने नोडल अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है। इनमें नोएडा मजिस्ट्रेट, एसडीएम सदर, एसडीएम जेवर और एसडीएम दादरी तहसील क्षेत्र के लोग अनुमति ले सकेंगे। जबकि पुलिस आयुक्त की ओर से एसीपी को नियुक्त किया गया है कि वह अपने-अपने थानाक्षेत्रों के लोगों को कार्यक्रम की ऑनलाइन अनुमति दे सकेंगे।
पुलिस की ओर से बनाए गए नोडल अधिकारी
सेक्टर-20 थाना और सेक्टर-39 थानाक्षेत्र के निवासी नोएडा जोन की एसीपी प्रथम से अनुमति हासिल कर सकेंगे। वहीं सेक्टर-24 थाना व सेक्टर-58 थाना क्षेत्र के निवासी एसीपी द्वितीय से, सेक्टर-49 थाना और एक्सप्रेसवे कोतवाली क्षेत्र के लोग एसीपी तृतीय से अनुमति ले सकेंगे। वहीं सेट्रल जोन के थाना फेस-दो और फेज थ्री के लिए एसीपी प्रथम, थाना बिसरख और थाना बादलपुर क्षेत्र के लोग लोग एसीपी द्वितीय, इकोटेक-थर्ड और सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र के लोग एसीपी तृतीय से कार्यक्रम की अनुमति ले सकेंगे।

ग्रेटर नोएडा जोन क्षेत्र के बीटा-दो थाना और नॉलेज पार्क थानाक्षेत्र के लोग एसीपी प्रथम, थाना दादरी और जारचा कोतवाली क्षेत्र के लोग एसीपी द्वितीय (दादरी) से अनुमति ले सकेंगे। जबकि कासना थाना और इकोटेक प्रथम थानाक्षेत्र के लोग एसीपी थर्ड और थाना जेवर व थाना रबूपुरा के लिए एसीपी चतुर्थ से अनुमति लेनी होगी।
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