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कोरोना काल में पराली जलाने पर रोक के लिए हाईकोर्ट से लगाई गुहार
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नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने कोरोना काल में पराली जलाने पर रोक की मांग वाले आवेदन पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों हरियाणा तथा पंजाब में पराली जलाने पर रोक के लिए कदम उठाने का आग्रह आवेदन में किया है। आवेदक का तर्क है कि पराली जलाने से कोरोना की समस्या बढ़ेगी क्योंकि वायु प्रदूषण और कोरोना महामारी में सीधा संबंध है।
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल तथा न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की खंडपीठ ने आवेदन पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इसमें कहा गया है कि पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से राजधानी में प्रदूषण तथा उससे कोरोना काल में स्वास्थ्य समस्याओं में इजाफा होगा। यह आवेदन 2015 में दायर मुख्य याचिका के तहत दायर किया है। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण पर रोक के लिए कदम उठाने की मांग उक्त याचिका में की गई थी।
पेश आवेदन अधिवक्ता सुधीर मिश्रा ने दायर किया है। उन्होंने पराली जलाने की समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार को दिल्ली, हरियाणा तथा पंजाब के मुख्य सचिवों की बैठक करवाने का निर्देश देने की मांग की गई है। आवेदन पर सुनवाई के दौरान मिश्रा ने कहा कि हरियाणा व पंजाब में किसानों ने पराली जलाना शुरू कर दिया है।
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वहीं केंद्र सरकार के वकील ने खंडपीठ के समक्ष कहा कि संबंधित राज्यों के निर्देश तथा जुर्माने के बाद भी किसान पराली जला रहे हैं। हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए 22 अक्तूबर की तारीख तय करते हुए पूछा कि क्या ऐसी कोई याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर है। - एजेंसी
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मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल तथा न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की खंडपीठ ने आवेदन पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इसमें कहा गया है कि पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से राजधानी में प्रदूषण तथा उससे कोरोना काल में स्वास्थ्य समस्याओं में इजाफा होगा। यह आवेदन 2015 में दायर मुख्य याचिका के तहत दायर किया है। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण पर रोक के लिए कदम उठाने की मांग उक्त याचिका में की गई थी।
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पेश आवेदन अधिवक्ता सुधीर मिश्रा ने दायर किया है। उन्होंने पराली जलाने की समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार को दिल्ली, हरियाणा तथा पंजाब के मुख्य सचिवों की बैठक करवाने का निर्देश देने की मांग की गई है। आवेदन पर सुनवाई के दौरान मिश्रा ने कहा कि हरियाणा व पंजाब में किसानों ने पराली जलाना शुरू कर दिया है।
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वहीं केंद्र सरकार के वकील ने खंडपीठ के समक्ष कहा कि संबंधित राज्यों के निर्देश तथा जुर्माने के बाद भी किसान पराली जला रहे हैं। हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए 22 अक्तूबर की तारीख तय करते हुए पूछा कि क्या ऐसी कोई याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर है। - एजेंसी