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गीला और सूखा कूड़ा अलग नहीं किया तो लगेगा जुर्माना

Thu, 19 Sep 2019 01:36 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 19 Sep 2019 01:36 AM IST
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Penality will tkae if weast managment is not follow
गीला और सूखा कूड़ा अलग नहीं किया तो लगेगा जुर्माना
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ग्रेटर नोएडा। शहर को साफ-सुथरा बनाने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अब गृह स्वामी को घर से निकलने वाले कूड़े (गीला व सूखा) को अलग-अलग करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो प्राधिकरण जुर्माना लगाएगा। वहीं, इसके बाद भी सुधार नहीं हुआ तो जुर्माना हर बार दोगुना होता जाएगा। प्राधिकरण ने भवनों के आकार के आधार पर जुर्माने की राशि तय की है। यह नियम संस्थानों, होटलों, उद्योगों आदि पर भी तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
प्राधिकरण ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं हस्तन नियम-2016 को लागू कर दिया। इसके तहत कूड़ा निपटाने के लिए पहले उसे अलग-अलग करना होता है। मिश्रित होने से उसके निस्तारण में दिक्कत आती है। इस समस्या को हल करने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने भवन स्वामियों, होटल, रेस्तरां और बाजार एसोसिएशन आदि सभी से कूड़ा अलग-अलग करने के लिए कहा है। अगर इसे अलग नहीं किया तो प्राधिकरण कार्रवाई करेगा। इसके लिए प्राधिकरण ने जुर्माना तय कर दिया है। यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं हस्तन नियम-2016 के तहत 100 किग्रा कचरा प्रतिदिन उत्पन्न करने वाली या 5000 वर्गमीटर से अत्यधिक क्षेत्रफल वाली इकाइयों को बल्क वेस्ट उत्पादन की श्रेणी में रखा गया है। इनको अपने कचरे का उठान, प्रबंधन एवं निस्तारण खुद से करना होगा। इसके बाद में बचने वाले 10 प्रतिशत कूड़े को ही प्राधिकरण उठाएगा। ऐसा नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
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प्राधिकरण में कार्यशाला का आयोजन
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 के तहत शहर के तमाम प्रतिनिधियों के साथ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में कार्यशाला हुई, जिसमें सभी को बताया गया कि प्राधिकरण क्षेत्र को स्वच्छ रखने के लिए कर्मचारियों के साथ-साथ यहां के निवासियों की भी भागीदारी है। उन्हें यह प्रशिक्षण दिया गया कि प्राधिकरण क्षेत्र में बड़ी सोसाइटियों-संस्थानों को अपने यहां जनित होने वाले अपशिष्ट का निस्तारण खुद से करना होगा। यह भी सुनिश्चित करें कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न किया जाए। यदि कोई उपयोग करते हुए मिले तो उस पर जुर्माना लगाएं। कार्यशाला में महाप्रबंधक (स्वास्थ्य) समाकांत श्रीवास्तव भी मौजूद रहे।
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घर का आकार जुर्माना
50 वर्ग मीटर तक 100 रुपये
50 से 300 वर्ग मीटर 500 रुपये
300 वर्ग मीटर से बड़े 1000 रुपये
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बिल्डर सोसाइटी जुर्माना
100 फ्लैट 5000 रुपये
101 से 500 फ्लैट 10000 रुपये
501 से 1000 फ्लैट 20000 रुपये
1000 से ऊपर फ्लैट 25000 रुपये
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- मैरिज, पार्टी एवं फेस्टिवल हॉल, मेला, क्लब, मॉल, पब, सामुदायिक केंद्र, मल्टीप्लेक्स पर 10 से 20 हजार रुपये तक
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सेनेटरी वेस्ट- 200 से 1000 रुपये तक
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मार्केट एसोसिएशन व इंस्टीट्यूशन 20000 रुपये
होटल 5000 से 100000 रुपये
रेस्तरां 2500 से 5000 रुपये
हॉस्टल 1000 से 10000 रुपये
औद्योगिक इकाई 5000 से 50000 रुपये
स्टोर, कोल्ड स्टोर 10000 से 50000 रुपये
धार्मिक स्थल 5000 रुपये
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खुले में शौच 200 रुपये
खुले में पेशाब करना 100 रुपये
खुले में थूकना 500 रुपये
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नोट- एक बार का जुर्माना है। इसके बाद पकड़े जाने पर दोगुना जुर्माना लगेगा।
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कूड़ा निस्तारण के लिए सबसे पहले गीला व सूखा कूड़ा अलग करना होगा। इसके लिए हर घर को इसमें सहयोग करना होगा। सभी को कूड़ा अलग-अलग करना होगा। अगर नहीं किया तो जुर्माना लगेगा। यह तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
- दीपचंद, एसीईओ, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण
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