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Noida News: पत्रकार की याचिका खारिज करने का आदेश रद्द
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(अदालत से)
ग्रेटर नोएडा। जिला अदालत ने सेक्टर-113 थाना क्षेत्र में पत्रकार के साथ मारपीट व लूट के साथ हुई घटना से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। उन्होंने प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के 25 फरवरी 2025 को पारित आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें शिकायतकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया गया था।
देव कुमार मिश्रा ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर कर आदेश को चुनौती दी थी। याचिका के अनुसार 19 नवंबर 2024 की शाम शिकायतकर्ता को शराब के ठेके पर स्टिंग ऑपरेशन के लिए भेजा गया था। वीडियो बनाने के दौरान ठेके के कर्मचारियों ने वीडियो मिटाने का दबाव बनाया और इन्कार करने पर पीटा। इस दाैरान उनकी सोने की चेन और अन्य सामान भी लूट लिए। न्यायालय ने पाया कि निचली अदालत ने इस आधार पर आवेदन खारिज किया कि उसी घटना से संबंधित एनसीआर पहले से दर्ज था, जो आवेदन को स्वतः खारिज करने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता। ब्यूरो
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ग्रेटर नोएडा। जिला अदालत ने सेक्टर-113 थाना क्षेत्र में पत्रकार के साथ मारपीट व लूट के साथ हुई घटना से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। उन्होंने प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के 25 फरवरी 2025 को पारित आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें शिकायतकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया गया था।
देव कुमार मिश्रा ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर कर आदेश को चुनौती दी थी। याचिका के अनुसार 19 नवंबर 2024 की शाम शिकायतकर्ता को शराब के ठेके पर स्टिंग ऑपरेशन के लिए भेजा गया था। वीडियो बनाने के दौरान ठेके के कर्मचारियों ने वीडियो मिटाने का दबाव बनाया और इन्कार करने पर पीटा। इस दाैरान उनकी सोने की चेन और अन्य सामान भी लूट लिए। न्यायालय ने पाया कि निचली अदालत ने इस आधार पर आवेदन खारिज किया कि उसी घटना से संबंधित एनसीआर पहले से दर्ज था, जो आवेदन को स्वतः खारिज करने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता। ब्यूरो
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