{"_id":"68190ba4261977108709660c","slug":"om-pal-gets-10-years-imprisonment-for-culpable-homicide-na-news-c-27-1-smrt1009-149211-2025-05-06","type":"story","status":"publish","title_hn":"Noida News: गैर इरादतन हत्या में ओमपाल को 10 साल की कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Noida News: गैर इरादतन हत्या में ओमपाल को 10 साल की कारावास
Tue, 06 May 2025 12:34 AM IST
नोएडा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा
संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा
Updated Tue, 06 May 2025 12:34 AM IST
विज्ञापन
बिजनौर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ने गैर इरादतन हत्या के मामले में ओमपाल को दोषी पाया है। जिसे दस साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष और बढ़ापुर पुलिस ने इस मामले की मजबूत पैरवी की थी।
20 नवंबर 2023 को थाना बढ़ापुर के गांव इस्लामाबाद निवासी मगन सिंह अपने सगे भतीजे ओमपाल के साथ शराब पी रहे थे। शराब पीते हुए दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। जिस पर आरोपी ओमपाल ने चाचा मगन सिंह के सिर में डंडे से हमला कर दिया। इस दौरान मगन सिंह गंभीर रूप से घायल हुए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मामले में मृतक की बेटी की ओर से आरोपी ओमपाल सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना करते हुए गैर इरादतन हत्या की धारा में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। अब अदालत ने मामले की सुनवाई करने के बाद आरोपी ओमपाल सिंह को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया, जिसे दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
20 नवंबर 2023 को थाना बढ़ापुर के गांव इस्लामाबाद निवासी मगन सिंह अपने सगे भतीजे ओमपाल के साथ शराब पी रहे थे। शराब पीते हुए दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। जिस पर आरोपी ओमपाल ने चाचा मगन सिंह के सिर में डंडे से हमला कर दिया। इस दौरान मगन सिंह गंभीर रूप से घायल हुए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मामले में मृतक की बेटी की ओर से आरोपी ओमपाल सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना करते हुए गैर इरादतन हत्या की धारा में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। अब अदालत ने मामले की सुनवाई करने के बाद आरोपी ओमपाल सिंह को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया, जिसे दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन