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आज नामांकन पत्रों की होगी जांच
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नूंह। निकाय चुनाव के लिए सोमवार को सभी उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इस दौरान फॉर्म में खामियां मिलने पर नामांकन रद्द कर दिए जाएंगे। मंगलवार को दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं। इसके बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह वितरित कर दिए जाएंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि नगर परिषद नूंह, नगरपालिका फिरोजपुर झिरका और पुन्हाना के लिए नामांकन की प्रक्रिया शनिवार को समाप्त हो गई थी। सभी नामांकन पत्रों की जांच सोमवार को होगी। मंगलवार को दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। इसके बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह वितरित कर दिए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के नियमानुसार निकाय चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवारों को होने वाले खर्च का पूरा हिसाब रखना होगा। नामांकन करने वाले सभी उम्मीदवारों को निर्धारित रजिस्टर में चुनाव खर्च का पूरा लेखा दर्ज करना होगा और चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के अंदर यह रजिस्टर जिला निर्वाचन अधिकारी या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा कराना होना। ऐसा नहीं करने पर उम्मीदवारों को 5 वर्षों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया चुनाव आयोग द्वारा खर्च की निर्धारित सीमा नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए 10.50 लाख रुपये, नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए 16 लाख रुपये रहेगी। नगर पालिका सदस्य के लिए चुनाव खर्च की सीमा 2.50 लाख रुपये और नगर परिषद सदस्य के लिए 3.50 लाख रुपये निर्धारित की गई है।
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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि नगर परिषद नूंह, नगरपालिका फिरोजपुर झिरका और पुन्हाना के लिए नामांकन की प्रक्रिया शनिवार को समाप्त हो गई थी। सभी नामांकन पत्रों की जांच सोमवार को होगी। मंगलवार को दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। इसके बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह वितरित कर दिए जाएंगे।
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उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के नियमानुसार निकाय चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवारों को होने वाले खर्च का पूरा हिसाब रखना होगा। नामांकन करने वाले सभी उम्मीदवारों को निर्धारित रजिस्टर में चुनाव खर्च का पूरा लेखा दर्ज करना होगा और चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के अंदर यह रजिस्टर जिला निर्वाचन अधिकारी या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा कराना होना। ऐसा नहीं करने पर उम्मीदवारों को 5 वर्षों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया चुनाव आयोग द्वारा खर्च की निर्धारित सीमा नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए 10.50 लाख रुपये, नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए 16 लाख रुपये रहेगी। नगर पालिका सदस्य के लिए चुनाव खर्च की सीमा 2.50 लाख रुपये और नगर परिषद सदस्य के लिए 3.50 लाख रुपये निर्धारित की गई है।
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