नोएडा: श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज, पुलिस ने तीन नए केस की जानकारी कोर्ट को दी
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एक महिला के साथ अभद्रता से चर्चा में आए नोएडा के श्रीकांत त्यागी की मुश्किलें कम नहीं हो रहीं हैं। आज यानी शुक्रवार को गैंगस्टर केस में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पुलिस ने तीन नए और छह पुराने केसों की जानकारी कोर्ट को सौंपी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया।
Noida, Uttar Pradesh | Bail plea of Shrikant Tyagi rejected under Gangsters Act.
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 2, 2022
(File photo) pic.twitter.com/uNV0KlJfqC
उधर, नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से गाली-गलौज करने वाले नेता श्रीकांत त्यागी पर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी से मुलाकात की। करीब 40 मिनट तक सपा नेताओं ने अनु से बात की। उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन दिया, इस दौरान अनु भी बात करते हुए भावुक हो गईं।
इन मामलों में मिली जमानत
बीते दिनों जिला न्यायालय में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी ज्योत्सना सिंह ने सुनवाई के बाद श्रीकांत त्यागी को तीन केस में जमानत दी। जनपद दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील भाटी ने बताया कि श्रीकांत पर फेज-2 थाने में मुकदमा अपराध संख्या 329, 335 व 339 में जमानत याचिका दायर की गई थी। इन केस में आईपीसी की धारा 354, 323, 419, 420, 427, 482, 504 व 506 लगाई गई थी। श्रीकांत पर वाहन में विधायक का स्टीकर लगाने के मामले में धोखाधड़ी की धारा लगाई गई थी।
बता दें कि नोएडा में पांच अगस्त को ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में एक महिला से अभद्रता करने के मामले में सोशल मिडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने श्रीकांत के खिलाफ मामला दर्ज किया। श्रीकांत फरार हो गया और पुलिस उसकी तलास करती रही। नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी को नौ अगस्त को सुबह मेरठ से तीन अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद सूरजपुर कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।