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Noida: होली के त्योहार को लेकर पुलिस सख्त, नोएडा में 31 मार्च तक बढ़ाई गई धारा 144
Wed, 01 Mar 2023 08:31 PM IST
विजय पुंडीर
अमर उजाला नेटवर्क, नोएडा
अमर उजाला नेटवर्क, नोएडा
Published by: विजय पुंडीर
Updated Wed, 01 Mar 2023 08:31 PM IST
सार
अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था दिनेश कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि होलिका दहन, होली, नवरात्र और रामनवमी समेत अन्य पर्व को देखते हुए असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग की जाने की आशंका है।
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यूपी पुलिस
- फोटो : फाइल फोटो
विस्तार
गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट में अब 31 मार्च तक धारा-144 बढ़ा दी गई है। होली समेत अन्य त्योहारों को लेकर पुलिस ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। इस दौरान किसी भी स्थान पर पांच से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं।
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अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था दिनेश कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि होलिका दहन, होली, नवरात्र और रामनवमी समेत अन्य पर्व को देखते हुए असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग की जाने की आशंका है।
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इसके साथ ही कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर एक से 31 मार्च तक धारा-144 लागू किया गया है। 31 मार्च तक जुलूस निकालने पर रोक लगाई गई है। पटाखे फोड़ने और लाउडस्पीकर को प्रतिबंधित किया गया है।
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