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नोएडा प्राधिकरण ने एसोटेक विंडसर कोर्ट में ध्वस्त किए तीन अवैध फ्लैट
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नोएडा। सेक्टर-78 स्थित एसोटेक विंडसर कोर्ट सोसाइटी में अवैध निर्माण तोड़ने का सिलसिला रविवार को भी जारी रहा। यहां बिल्डर द्वारा स्टिल्ट फ्लोर में बनाए गए चार अवैध फ्लैट में से तीन को प्राधिकरण टीम ने ध्वस्त कर दिया। पुलिस के सहयोग से वर्क सर्कल और नियोजन विभाग के कर्मियों की उपस्थिति में कार्रवाई की गई। शेष बचे मलबे की सफाई सोमवार को होगी। इससे पहले शनिवार को प्राधिकरण की टीम ने एक अवैध फ्लैट को तोड़ दिया था। तोड़े गए फ्लैट में ऑफिस था।
सेक्टर-78 के एसोटेक विंडसर कोर्ट सोसाइटी में नोएडा प्राधिकरण की टीम अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रही है। नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रितु माहेश्वरी के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है। सोसाइटी में बिल्डर ने पार्किंग की जगह (स्टिल्ट फ्लोर) में चार अवैध फ्लैट बना लिए थे। एक फ्लैट में ऑफिस खोला गया था। जिसे प्राधिकरण की टीम ने शनिवार को तोड़ दिया था। रविवार को तीन अन्य फ्लैट तोड़ दिए गए।
प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि एसोटेक प्राइवेट लिमिटेड को सेक्टर-78 में ग्रुप हाउसिंग प्लॉट दिया गया था। यहां कुल 5 टावर का नक्शा पास किया गया था। जिनमें भूतल पर स्टिल्ट फ्लोर हैं। टावर संख्या एच और एफ में स्वीकृत स्टिल्ट फ्लोर पर ऑफिस और अवैध फ्लैट बनाए गए थे। परिसर में रहने वाले निवासियों ने इसकी शिकायत की थी। प्राधिकरण की ओर से स्वीकृत नक्शे के विपरीत किए गए निर्माण के लिए बिल्डर को कई बार नोटिस दिया गया था। इसके बावजूद बिल्डर ने अवैध निर्माण नहीं हटाया था। अब प्राधिकरण की ओर से कार्रवाई की गई है।
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सेक्टर-78 के एसोटेक विंडसर कोर्ट सोसाइटी में नोएडा प्राधिकरण की टीम अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रही है। नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रितु माहेश्वरी के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है। सोसाइटी में बिल्डर ने पार्किंग की जगह (स्टिल्ट फ्लोर) में चार अवैध फ्लैट बना लिए थे। एक फ्लैट में ऑफिस खोला गया था। जिसे प्राधिकरण की टीम ने शनिवार को तोड़ दिया था। रविवार को तीन अन्य फ्लैट तोड़ दिए गए।
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प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि एसोटेक प्राइवेट लिमिटेड को सेक्टर-78 में ग्रुप हाउसिंग प्लॉट दिया गया था। यहां कुल 5 टावर का नक्शा पास किया गया था। जिनमें भूतल पर स्टिल्ट फ्लोर हैं। टावर संख्या एच और एफ में स्वीकृत स्टिल्ट फ्लोर पर ऑफिस और अवैध फ्लैट बनाए गए थे। परिसर में रहने वाले निवासियों ने इसकी शिकायत की थी। प्राधिकरण की ओर से स्वीकृत नक्शे के विपरीत किए गए निर्माण के लिए बिल्डर को कई बार नोटिस दिया गया था। इसके बावजूद बिल्डर ने अवैध निर्माण नहीं हटाया था। अब प्राधिकरण की ओर से कार्रवाई की गई है।
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