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Noida News: नाबालिग से दुष्कर्म और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी को राहत नहीं

Thu, 16 Apr 2026 06:23 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 16 Apr 2026 06:23 PM IST
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No relief to the accused of raping a minor and abetting her suicide
(अदालत से)
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ग्रेटर नोएडा। सत्र न्यायालय ने 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म कर उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी अरबाज की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने पीड़िता के मृत्युकालीन बयान और उसकी अल्पायु को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। मामला थाना सेक्टर-63 का है। शिकायतकर्ता भाई ने 22 फरवरी 2026 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि पीड़िता को समीर, अरबाज खान और उनके साथी परेशान करते थे। उसने यह बात शिकायतकर्ता को बताई थी। 21 फरवरी को समीर और अरबाज खान ने फिर पीड़िता को परेशान किया। इसके बाद उसने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी।


नोट में लिखा- आरोपियों ने 15 दिनों तक की थी क्रूरता, अश्लील फोटो और वीडियो बनाते थे
पीड़िता ने अपनी नोटबुक में लिखा था कि आरोपी स्कूल की अन्य लड़कियों को भी परेशान करते थे। उन्हें जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करते थे। उनके अश्लील फोटो और वीडियो बनाते थे। फिर उन्हें अन्य लड़कों के साथ भी ऐसा करने पर विवश करते थे। अरबाज ने 15 दिनों तक उसके साथ क्रूरता की। उसके बाद उसके दोस्त समीर ने भी उसे प्रताड़ित किया। उन सभी के पास उसके अश्लील फोटो और वीडियो थे। अदालत ने पाया कि पीड़िता के मृत्युकालीन बयान में अरबाज के खिलाफ स्पष्ट और ठोस आरोप लगाए गए हैं। इसलिए जमानत देने का पर्याप्त आधार नहीं बनता।
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