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Noida News: एक नवंबर से दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकेंगे नोएडा के डेढ़ लाख से अधिक वाहन
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31 जनवरी तक लागू रहेगा प्रतिबंध, बीएस-6 से नीचे के वाहनों पर रहेगी रोक
दोपहिया, चारपहिया और टैक्सी समेत दूसरे राज्यों में पंजीकृत वाहन होंगे प्रभावित
संवाद न्यूज एजेंसी
नोएडा। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एक नवंबर से दूसरे राज्यों में पंजीकृत बीएस-6 से नीचे के उत्सर्जन मानक वाले वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यह रोक 31 जनवरी तक लागू रहेगी। इससे नोएडा के डेढ़ लाख से अधिक वाहन प्रभावित हो सकते हैं। गौतमबुद्ध नगर के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) नंद कुमार की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे में दिल्ली में नौकरी, कारोबार और अन्य कामों के लिए रोजाना आने-जाने वाले वाहन चालकों को अपने वाहनों के उत्सर्जन मानक की जांच करनी होगी।
परिवहन विभाग के मुताबिक, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के दिशा-निर्देश संख्या 88 और 93 के अनुपालन में दूसरे राज्यों में पंजीकृत बीएस-4 और उससे नीचे के उत्सर्जन मानक वाले व्यावसायिक मालवाहक और यात्री वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक रहेगी। इसके अलावा, दिल्ली सरकार की अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-6 से नीचे के उत्सर्जन मानक वाले दोपहिया, चारपहिया और टैक्सी जैसे वाहनों को भी एक नवंबर से 31 जनवरी तक प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
बीएस-6, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट
निर्देशों के अनुसार, बीएस-6 मानक वाले वाहनों के साथ सीएनजी, एलएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। प्रतिबंधित श्रेणी के वाहनों से नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में वाहन चालकों को दिल्ली जाने से पहले अपने वाहन की श्रेणी और लागू नियमों की जानकारी कर लेनी चाहिए।
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दिल्ली आने-जाने वालों की बढ़ेगी परेशानी
दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पुराने उत्सर्जन मानक वाले वाहनों पर पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है। अब नए प्रतिबंध के लागू होने से नोएडा और आसपास के क्षेत्रों से दिल्ली आने-जाने वाले वाहन चालकों को अपने आवागमन के विकल्पों पर विचार करना पड़ सकता है। खासकर रोजाना नौकरी और कारोबार के लिए दिल्ली जाने वाले लोगों को प्रतिबंधित अवधि के दौरान वैकल्पिक परिवहन साधनों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है।
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दोपहिया, चारपहिया और टैक्सी समेत दूसरे राज्यों में पंजीकृत वाहन होंगे प्रभावित
संवाद न्यूज एजेंसी
नोएडा। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एक नवंबर से दूसरे राज्यों में पंजीकृत बीएस-6 से नीचे के उत्सर्जन मानक वाले वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यह रोक 31 जनवरी तक लागू रहेगी। इससे नोएडा के डेढ़ लाख से अधिक वाहन प्रभावित हो सकते हैं। गौतमबुद्ध नगर के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) नंद कुमार की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे में दिल्ली में नौकरी, कारोबार और अन्य कामों के लिए रोजाना आने-जाने वाले वाहन चालकों को अपने वाहनों के उत्सर्जन मानक की जांच करनी होगी।
परिवहन विभाग के मुताबिक, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के दिशा-निर्देश संख्या 88 और 93 के अनुपालन में दूसरे राज्यों में पंजीकृत बीएस-4 और उससे नीचे के उत्सर्जन मानक वाले व्यावसायिक मालवाहक और यात्री वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक रहेगी। इसके अलावा, दिल्ली सरकार की अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-6 से नीचे के उत्सर्जन मानक वाले दोपहिया, चारपहिया और टैक्सी जैसे वाहनों को भी एक नवंबर से 31 जनवरी तक प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
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बीएस-6, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट
निर्देशों के अनुसार, बीएस-6 मानक वाले वाहनों के साथ सीएनजी, एलएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। प्रतिबंधित श्रेणी के वाहनों से नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में वाहन चालकों को दिल्ली जाने से पहले अपने वाहन की श्रेणी और लागू नियमों की जानकारी कर लेनी चाहिए।
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दिल्ली आने-जाने वालों की बढ़ेगी परेशानी
दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पुराने उत्सर्जन मानक वाले वाहनों पर पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है। अब नए प्रतिबंध के लागू होने से नोएडा और आसपास के क्षेत्रों से दिल्ली आने-जाने वाले वाहन चालकों को अपने आवागमन के विकल्पों पर विचार करना पड़ सकता है। खासकर रोजाना नौकरी और कारोबार के लिए दिल्ली जाने वाले लोगों को प्रतिबंधित अवधि के दौरान वैकल्पिक परिवहन साधनों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है।