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Noida News: राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाए जाएंगे 11 हजार से अधिक मुकदमे

Sun, 07 Sep 2025 12:55 AM IST
नोएडा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा
संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा Updated Sun, 07 Sep 2025 12:55 AM IST
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More than 11 thousand cases will be settled in National Lok Adalat
संवाद न्यूज एजेंसी
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करनाल। जिला न्यायालय परिसर सहित उपमंडल स्तर पर 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। एडीआर केंद्र में अब तक कोर्ट में लंबित मामलों के 11,276 से अधिक केस सुनवाई के लिए दर्ज किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में पारिवारिक, बैंक और सिविल सहित अन्य मुकदमों की सुनवाई होगी।
राष्ट्रीय लोक अदालत में आम नागरिक आपसी सुलह और समझाैते के आधार पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से लंबित मुकदमों का निपटारा करवा सकते हैं। न्यायालय में लंबित मुकदमों को परस्पर सहयोग से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो वह राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारा करवा सकता है।
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दो तरीकों से कर सकते हैं अपील
जिन लोगों के पास अधिवक्ता नहीं हैं वह दो तरीकों से कोर्ट में अपील कर सकते हैं। व्यक्ति अपने मामले से संबंधित कोर्ट में जाकर लोक अदालत में मुकदमा लगवाने की अपील कर सकता है। एससी/एसटी वर्ग के लोग, महिलाएं, गरीब परिवार, वे लोग जो पुलिस कस्टडी में है, बच्चों से संबंधित मामले और बुजुर्गों के मामलों के लिए सीधा एडीआर केंद्र में आकर अपील कर सकते हैं। पारिवारिक आय तीन लाख से कम होने पर ही एडीआर केंद्र से नि:शुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाएगा। - डॉ. इरम हसन, जिला न्यायिक दंडाधिकारी
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लगाई जाएंगी जजों की कुल पांच बैंच
- राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जिले में पांच बैंच बनाई जाएंगी। इनमें तीन बेंच जिला अदालत करनाल में बैठेंगी, जबकि उपमंडल स्तर पर इंद्री, असंध और घराैंडा अदालत में एक-एक बैंच कार्य करेगी। राष्ट्रीय लोक अदालत 13 सितंबर को सुबह 10 बजे जिला व उपमंडल न्यायालय में शुरू होगी।

इन मुकदमों का समाधान
-छोटे स्तर के आपराधिक मामले
-138 एनआई एक्ट (चैक बाउंस से जुड़े मामले)
-बैंक संबंधी मामले
-पारिवारिक कलह, वैवाहिक विवाद
-श्रम कानूनों से संबंधित

-भूमि विवाद
-सिविल मामले
-राजस्व मामले
-बिजली संबंधी मामले
-यातायात चालान
-प्री-लिटिगेशन मामले
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