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Noida News: नौकरी दिलाने के नाम पर लिए रुपये लौटाने होंगे

Thu, 10 Sep 2026 06:48 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 06:48 PM IST
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Money taken under the pretext of securing a job will have to be returned.
जिला उपभोक्ता आयोग
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जिला उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को दिया आदेश
नंबर गेम- 30 दिन में पैसा लौटाएगी कंपनी
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 23,600 रुपये लेने के बाद रकम वापस नहीं करना एक कंपनी को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता आयोग ने बेसिस ऑफ इमीग्रेशन कंसल्टेंट सर्विस लिमिटेड को शिकायतकर्ता की पूरी धनराशि छह फीसदी ब्याज के साथ 30 दिन में लौटाने का आदेश दिया है। दो हजार रुपये वाद व्यय और दो हजार रुपये मानसिक संताप के रूप में भी अदा करने की जिम्मेदारी तय की है। आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने सुनवाई की।
ग्रेटर नोएडा के साइट-सी स्थित ओसिस विनिता हाइट्स निवासी कमल मिश्रा ने आयोग में शिकायत में कहा कि कंपनी की ओर से मौखिक रूप से विदेश में नौकरी दिलाने और साक्षात्कार की प्रक्रिया के लिए 23,600 रुपये लिए गए थे। उसे यह भरोसा दिया गया था कि यदि नौकरी नहीं लगी या चयन नहीं हुआ तो पूरी धनराशि वापस कर दी जाएगी।
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कमल मिश्रा ने कंपनी से ई-मेल समेत कई माध्यमों से संपर्क किया, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने सूरजपुर पुलिस से भी संपर्क किया। मामले की सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से आयोग के समक्ष अपना पक्ष नहीं रखा गया। साक्ष्यों के आधार पर जिला उपभोक्ता आयोग ने धनराशि वापस नहीं करने को सेवा में कमी माना। आयोग ने कंपनी को रुपये लौटाने का आदेश दिया।
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