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Noida News: प्रेमिका को आग लगाने वाले को 10 साल का कारावास

Thu, 18 Dec 2025 08:16 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 18 Dec 2025 08:16 PM IST
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Man who set his girlfriend on fire gets 10 years in prison
नोएडा के फेस-3 थाना क्षेत्र में जुलाई, 2024 की घटना
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अपर सत्र न्यायाधीश व त्वरित न्यायालय द्वितीय की कोर्ट ने पेट्रोल डालकर प्रेमिका को जलाने वाले युवक को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 70 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसके अलावा पीड़िता को नियमानुसार प्रतिकर देने की भी संस्तुति की है। दोषी ने साथ भागने से इन्कार करने के बाद पीड़िता के साथ पहले मारपीट की और फिर पेट्रोल डालकर आग लग दी थी जिसमें वो स्वयं भी झुलस गया था।

पीड़िता की मां ने 20 जुलाई, 2024 को थाना फेस-3 में मामला दर्ज कराया था कि उसकी 19 वर्षीय बेटी सेक्टर-64 की एक कंपनी में नौकरी करती है। 19 जुलाई को वो घर से कंपनी गई थी। शाम को करीब 8:15 बजे सेक्टर-64 के पार्क में पुष्पेंद्र नाम के लड़के से मिली। दोनों के बीच एक साल से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। 23 वर्षीय पुष्पेंद्र मूलरूप से महोबा के सोधनपुर बधारी गांव का रहने वाला है। आरोप लगाया कि आरोपी पुष्पेंद्र ने उसकी बेटी को आग लगा दी और फिर स्वयं को भी आग लगा दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर 27 अगस्त को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
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सुनवाई के दौरान पीड़िता ने बयान में कोर्ट को बताया कि पुष्पेंद्र उसके साथ कंपनी में काम करता था। वहीं से दोस्ती हो गई। प्रेम-प्रसंग होने के बाद दोनों 5-6 माह तक साथ रहें। उसके बाद वो अपने गांव चली गई। वहां से आने के बाद पुष्पेंद्र ने घर पर शादी की बात करने को बोला। पीड़िता ने बताया कि उसके पिता ने पहले इन्कार कर दिया। बाद में वो शादी के लिए तैयार हो गए, लेकिन पुष्पेंद्र के परिजनों ने इन्कार कर दिया था। पुष्पेंद्र ने उसका नंबर भी ब्लाक कर दिया था। बाद में फिर से दोनों की बात होने लगी। पुष्पेंद्र उसके रूम पर आने लगा।
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घटना से पहले भी आरोपी ने पार्क में ले जाकर मारपीट की थी। पीटने का वीडियो भी बनाया। शराब के नशे में होने के कारण वो आरोपी को अपने कमरे पर ले गए। वहां दोनों के बीच सहमति से संबंध बने। इसका भी वीडियो आरोपी ने बनाया लिया था जबकि पीड़िता ने इन्कार किया था। उसके बाद वो अपने गांव चला गया। 14 जुलाई, 2024 को वो फिर आया और उसके साथ संबंध बनाने की जिद की, लेकिन पीड़िता ने शादी करने की शर्त रखकर इंकार कर दिया। कुछ दिन बाद वो वीडियो भेजने लगा। उसके पिता के पास भी वीडियो भेज दी। इसके बाद मामला बढ़ता चला गया।
अपर सत्र न्यायाधीश व त्वरित न्यायालय द्वितीय की कोर्ट ने पीड़िता के साथ मां, डॉक्टर, जांच निरीक्षक के बयान व साक्ष्यों के आधार पर पुष्पेंद्र को दोषी करार दिया है। पुष्पेंद्र को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दो धाराओं में 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी। जुर्माना अदा नहीं करने पर 4 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं, कोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-396 के तहत पीड़िता को नियमानुसार प्रतिकर देने की भी संस्तुति की है। उधर 17 माह में पीड़िता को कोर्ट से न्याय मिला है।

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पहले अपने और फिर पीड़िता के ऊपर डाला पेट्रोल
19 जुलाई, 2024 की शाम वो कंपनी के पास छुपा हुआ था। जब वो कंपनी से बाहर निकली तो उसे पीछे से पकड़ लिया और पार्क में ले गया। वहां आरोपी ने अपने साथ भागने को कहा तो पीड़िता ने इंकार कर दिया। इस पर उसकी पिटाई की व मोबाइल छीन लिया। आरोपी ने पहले अपने ऊपर पेेट्रोल डाला और फिर सारा पेट्रोल पीड़िता के ऊपर डाल दिया। शरीर में जलने होने पर पीड़िता चिल्लाने लगी। जिस पर आरोपी भागने लगा, लेकिन दो युवकों ने उसे पकड़ लिया। इस पर आरोपी ने लाइटर फेंककर आग लगा दी। किसी तरह जमीन पर लेटकर आग बुझाई। आग बुझने के बाद पुष्पेंद्र उसके ऊपर आकर लेट गया। जिससे वो भी मामूली रूप से झुलस गया। उसके बाद पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। आगे से पीड़ित 30 प्रतिशत झुलस गई थी।
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