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Noida News: 13 साल पुराने अपहरण के मामले में दोषी को 10 साल की सजा
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(अदालत से)
सेक्टर-110 से बंदूक की नोक पर कार समेत कारोबारी को किया था अगवा
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। 13 वर्ष पुराने अपहरण व कार लूट मामले में गौतमबुद्धनगर की फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय ने दादरी निवासी आरोपी पवन कुमार को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को लूट, बंधक बनाने और मारपीट के अपराध में दोषी पाया, जबकि चोरी का माल रखने के आरोप से बरी कर दिया। अदालत ने पीड़ित को जुर्माने की राशि में से 10 हजार रुपये बतौर प्रतिकर देने का भी आदेश दिया है।
मामला फेज-2 थाना क्षेत्र से जुड़ा है। पीड़ित 4 अप्रैल, 2013 की रात सेक्टर-110 स्थित दुकान के पास कार खड़ी कर फल खरीद रहे थे। इसी दौरान दो बदमाशों ने बंदूक की नोक पर उन्हें उनकी कार में बैठा लिया और सुनसान क्षेत्र की ओर ले गए। सुभरा गांव के पास पीड़ित के किसी तरह भागने पर आरोपियों ने उन पर गोली भी चलाई। उसके बाद पीड़ित की तहरीर पर 5 अप्रैल, 2013 को प्राथमिकी दर्ज की गई।
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सेक्टर-110 से बंदूक की नोक पर कार समेत कारोबारी को किया था अगवा
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। 13 वर्ष पुराने अपहरण व कार लूट मामले में गौतमबुद्धनगर की फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय ने दादरी निवासी आरोपी पवन कुमार को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को लूट, बंधक बनाने और मारपीट के अपराध में दोषी पाया, जबकि चोरी का माल रखने के आरोप से बरी कर दिया। अदालत ने पीड़ित को जुर्माने की राशि में से 10 हजार रुपये बतौर प्रतिकर देने का भी आदेश दिया है।
मामला फेज-2 थाना क्षेत्र से जुड़ा है। पीड़ित 4 अप्रैल, 2013 की रात सेक्टर-110 स्थित दुकान के पास कार खड़ी कर फल खरीद रहे थे। इसी दौरान दो बदमाशों ने बंदूक की नोक पर उन्हें उनकी कार में बैठा लिया और सुनसान क्षेत्र की ओर ले गए। सुभरा गांव के पास पीड़ित के किसी तरह भागने पर आरोपियों ने उन पर गोली भी चलाई। उसके बाद पीड़ित की तहरीर पर 5 अप्रैल, 2013 को प्राथमिकी दर्ज की गई।
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