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अंतरिम जमानत पर छूटे शख्स ने की पत्नी की हत्या
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नई दिल्ली। अदालत ने अंतरिम जमानत पर छूटे शख्स द्वारा पत्नी की हत्या किए जाने पर दिल्ली पुलिस की खिंचाई की है। अदालत ने इस बात पर गौर किया कि अधिकारियों के नकारेपन के कारण अभागी पीड़िता की सुरक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी निभाने में तंत्र नाकाम रहा है।
आरोपी नंदा नायक ने उसके खिलाफ मामले में चश्मदीद अपनी पत्नी झरना की कथित रूप से हत्या अंतरिम जमानत रद होने के बाद जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करने से पहले कर दी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुज अग्रवाल ने कहा कि पुलिस ने पूरी लगन ने अदालत के 16 जुलाई के आदेश का पालन नहीं किया। अदालत ने इस आदेश में पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। अदालत ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को इस मामले को व्यक्तिगत रूप से देखने और लापरवाह अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के साथ इस बाबत उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट दाखिल करने का आग्रह किया है।
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अदालत ने पांच अगस्त के अपने आदेश में कहा कि अधिकारियों के नकारेपन के कारण एक अनमोल जिंदगी खत्म हो गई। उन्होंने आगे कहा कि हमारा तंत्र उस अभागी पीड़िता की रक्षा करने में नाकाम रहा है। दिल्ली पुलिस का वाक्य शांति, सेवा न्याय इस मामले में झूठा साबित हो गया है।
आरोपी नंदा नायक को 2017 में पत्नी झरना, उसके भाई और जीजा पर चाकू से हमला करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। उसे जून 2021 में 90 दिनों की अंतरिम जमानत पर छोड़ा गया था।
हालांकि अदालत ने उसकी जमानत 31 जुलाई को रद कर दी थी क्योंकि उसने कथित रूप से गवाहों को धमकाया था और उन पर केस वापस लेने का दबाव डाला था। अदालत ने उसे दो दिनों के भीतर जेल अधिकारियों के समक्ष सरेंडर करने का आदेश दिया था। उसने सरेंडर करने से पहले अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी।
वह गोविंदपुरी में पत्नी के घर गया था और वहां उसने दुपट्टे से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद वह कमरे को बंद कर वहां से भाग गया था। इसके बाद उसे इस हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। - एजेंसी
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आरोपी नंदा नायक ने उसके खिलाफ मामले में चश्मदीद अपनी पत्नी झरना की कथित रूप से हत्या अंतरिम जमानत रद होने के बाद जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करने से पहले कर दी।
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुज अग्रवाल ने कहा कि पुलिस ने पूरी लगन ने अदालत के 16 जुलाई के आदेश का पालन नहीं किया। अदालत ने इस आदेश में पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। अदालत ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को इस मामले को व्यक्तिगत रूप से देखने और लापरवाह अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के साथ इस बाबत उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट दाखिल करने का आग्रह किया है।
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अदालत ने पांच अगस्त के अपने आदेश में कहा कि अधिकारियों के नकारेपन के कारण एक अनमोल जिंदगी खत्म हो गई। उन्होंने आगे कहा कि हमारा तंत्र उस अभागी पीड़िता की रक्षा करने में नाकाम रहा है। दिल्ली पुलिस का वाक्य शांति, सेवा न्याय इस मामले में झूठा साबित हो गया है।
आरोपी नंदा नायक को 2017 में पत्नी झरना, उसके भाई और जीजा पर चाकू से हमला करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। उसे जून 2021 में 90 दिनों की अंतरिम जमानत पर छोड़ा गया था।
हालांकि अदालत ने उसकी जमानत 31 जुलाई को रद कर दी थी क्योंकि उसने कथित रूप से गवाहों को धमकाया था और उन पर केस वापस लेने का दबाव डाला था। अदालत ने उसे दो दिनों के भीतर जेल अधिकारियों के समक्ष सरेंडर करने का आदेश दिया था। उसने सरेंडर करने से पहले अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी।
वह गोविंदपुरी में पत्नी के घर गया था और वहां उसने दुपट्टे से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद वह कमरे को बंद कर वहां से भाग गया था। इसके बाद उसे इस हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। - एजेंसी