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Noida News: कब्जा देने से पहले नहीं लिया जा सकता रखरखाव शुल्क-आयोग

Sat, 26 Jul 2025 07:56 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 26 Jul 2025 07:56 PM IST
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Maintenance charges-commission cannot be taken
-सहकारी आवास समिति को दिया निर्माण पूरा कराकर विला पर कब्जा देने का आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। भवन पर कब्जा दिए बगैर रख रखाव शुल्क नहीं लिया जा सकता है। एक मामले में सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने यह निर्णय जारी किया। आयोग ने मीडिया विलेज सहकारी आवास समिति को आवासों का निर्माण का कार्य पूरा कराकर उपभोक्ताओं को विला पर कब्जा देने का आदेश दिया है। साथ ही, वाद व्यय के पांच हजार रुपये भी देने के आदेश दिए हैं।

जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने मामले की सुनवाई की। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर पी एच-1 निवासी विभास अवस्थी मीडिया विलेज सहकारी आवास समिति लिमिटेड का सदस्य बन गया। समिति ने परियोजना में विला तैयार कराए। उन्होंने एक विला के लिए आवेदन किया। समिति ने उनको 13 जून 2005 में 200 वर्ग गज का विला आवंटित किया। इसकी कीमत करीब 22.21 लाख रुपये थी। 2.25 लाख रुपये का भुगतान किया। बाकी राशि का लोन सिंडीकेट बैंक से कराया गया। उसके अलावा समिति की मांग पर वह समय-समय पर भुगतान करता रहा। 28 जनवरी 2008 तक समिति ने 24.75 लाख रुपये भुगतान होना स्वीकार किया। उस दौरान 47715 रुपये शेष रहा। बकाया राशि को निर्माण पूरा होने पर देना था। बिना कब्जा दिए ही समिति ने उनसे 145084 रुपये की मांग की। उपरोक्त धनराशि को जमा कर दिया। जबकि समिति ने न तो विला की फिनिशिंग कराई और दस साल के बाद भी कब्जा नहीं दिया। इस पर उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया।
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