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Noida News: राजधानी में आज लगेगी लोक अदालत

Fri, 07 Nov 2025 10:21 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 07 Nov 2025 10:21 PM IST
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Lok Adalat to be held in the capital today
-31 जुलाई 2025 तक के लंबित ट्रैफिक चालान का होगा निपटारा
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अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) द्वारा 8 नवंबर को दिल्ली के सभी सात जिला न्यायालय परिसरों में सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक ट्रैफिक की विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।




दिल्ली में दो करोड़ से भी ज्यादा ट्रैफिक चालान लंबित रहने के कारण लोगों को बेसब्री से लोक अदालत का इंतजार रहता है, ताकि वह कम से कम पैसों में अपने वाहनों के ट्रैफिक चालान का निपटारा करा सकें। अधिसूचना में डीएसएलएसए के सदस्य सचिव राजीव बंसल ने बताया कि 31 जुलाई 2025 तक के लंबित ट्रैफिक चालान का निपटारा आठ नवंबर को ट्रैफिक की विशेष लोक अदालत में किया जाएगा। लोक अदालत में कुल दो लाख ट्रैफिक चालान के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए तीन, चार, पांच और छह नवंबर को चार दिन तक सुबह 10 बजे से प्रतिदिन 50000 चालान डाउनलोड किए जाएंगे। लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय परिसरों कड़कड़डूमा, साकेत, पटियाला हाउस, राउज एवेन्यू, द्वारका, रोहिणी और तीस हजारी में किया जाएगा।
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इस तरह करा सकते हैं चालान का निस्तारण:


-लोक अदालत में यातायात चालान का निस्तारण कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस और डीएसएलएसए की वेबसाइट पर जाना होगा।

-लोक अदालत में एक वाहन के पांच नोटिस ही लिए जाएंगे। वेबसाइट से एक बार में एक वाहन के पांच नोटिस ही डाउनलोड होंगे।

-वेबसाइट लिंक https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर गाड़ी के चेसिस व इंजन नंबर के अंतिम पांच अंक भरने होंगे।

-इसके बाद दिए गए विकल्पों में कोर्ट का नाम, कोर्ट नंबर और समय चुनना होगा।

-कोर्ट, कोर्ट नंबर और समय का चुनाव करने के बाद चालान को डाउनलोड करना होगा।

-चालान डाउनलोड होने के बाद उसका प्रिंटआउट निकालना होगा।

-गाड़ी मालिक को प्रिंटआउट खुद ही लेकर जाना होगा।

-लोक अदालत में प्रिंट आउट निकालने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

-प्रिंटआउट में दिए समय पर संबंधित कोर्ट में चालान का निपटारा कराया जा सकेगा।
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