वसूली का भंडाफोड़: सिपाही को ग्राहक बनाकर शराब ठेके पर भेजा, फिर सामने आई सेल्समैन की करतूत, दो गिरफ्तार
आरोपियों के खिलाफ बिसरख कोतवाली में आईपीसी की धारा 408 और आबकारी अधिनियम की धारा-64 के अंतर्गत केस दर्ज किया गया।
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आबकारी टीम ने ग्रेनो वेस्ट के दो सरकारी शराब ठेकों पर सिपाही को खरीदार बनाकर भेजा तो प्रिंट रेट से अधिक वसूली का भंडाफोड़ हो गया। आबकारी विभाग ने अमर उजाला में प्रिंट रेट से अधिक पर शराब बिक्री का समाचार प्रकाशित होने और लोगों की शिकायत पर कार्रवाई की है। दोनों ठेकों पर सेल्समैन ने प्रिंट रेट से अधिक रुपये काटकर सिपाही को थमा दिए। तभी आबकारी टीम ने जांच की और सेल्समैन विपिन कुमार और निहाल जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया।
ग्रेनो वेस्ट के शराब ठेकों पर प्रिंट रेट से अधिक पर शराब बिक्री की शिकायत आबकारी टीम को मिल रही थी। वहीं, अमर उजाला ने 31 जुलाई के अंक में ‘तीन माह बाद भी ई-पॉस मशीन का इस्तेमाल नहीं’ हेडलाइन से समाचार प्रकाशित किया था। इसमें तकनीकी खामी बताकर ठेकों पर अधिक दामों पर शराब बिक्री के खेल को उजागर किया था। इसके अगले दिन आबकारी निरीक्षक गौरव चंद ने अपनी टीम को कार्रवाई के लिए तैयार किया। ग्रेनो वेस्ट मेें सेक्टर-2 स्थित मॉडल शॉप पर आबकारी सिपाही दिनेश को दौ सौ रुपये लेकर भेजा गया। यहां सेल्समैन प्रयागराज के खामपुर मेजा निवासी विपिन कुमार ने 120 रुपये की शराब के बदले 130 रुपये काटकर वापस किए। वहीं, टेकजोन-4 स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान पर भी सिपाही को भेजा गया। यहां सेल्समैन बरेली के बलिया भमौरी निवासी निहाल जायसवाल ने शराब के 170 रुपये के बजाय 180 रुपये काटे। टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर दिए गए रुपये और आरोपी सेल्समैन के कब्जे से मिले रुपये नंबर का मिलान कर उन्हें जब्त करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया।
दस रुपये की ओवर रेटिंग के नाम पर लाखों का खेल
शराब पर ओवर रेटिंग के नाम पर वसूली कई वर्षों से चल रही है। कहने को तो ये ओवर रेटिंग एक बोतल पर दस रुपये की होती है लेकिन अगर हर व्यक्ति से दस रुपये अतिरिक्त वसूले जाते हैं, तो ये लाखों रुपये प्रतिदिन होती है। पूर्व में ओवररेटिंग का खेल में नीचे से ऊपर तक चलता था लेकिन पकड़े जाने पर कार्रवाई केवल सेल्समैन पर ही होती है।
ठेका संचालक पर भी लगेगा 75-75 हजार जुर्माना
प्रिंट रेट से अधिक पर शराब बिक्री के संबंध में जिला आबकारी अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सेल्समैन अपने स्तर पर ही अधिक रुपये में शराब बेच रहे थे। हालांकि ऐसे मामले में भी शराब ठेका संचालक की भी जिम्मेेदारी बनती है। इसलिए ठेका संचालकों पर भी 75-75 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।
पिछले साल लगभग 50 सेल्समैन पकड़े गए
आबकारी विभाग अधिकारी का कहना है कि पिछले साल लगभग 50 सेल्समैनों को टीम ने प्रिंट रेट से अधिक पर शराब बेचते हुए पकड़ा था। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा जिले में शराब ठेकों पर लोगों से वसूली की जा रही है। कई बार विरोध और हंगामा भी ठेकों पर होता है लेकिन खरीदार ये सोचकर शिकायत करने से झिझकते हैं कि मामला उजागर हुआ तो शराब के नाम से उनकी बदनामी हो सकती है।
प्रिंट रेट से अधिक पर शराब बेचने की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में ग्रेनो वेस्ट में दो सेल्समैनों को गिरफ्तार किया गया है। सेल्समैन अपने स्तर पर अधिक रुपये लेकर शराब बेच रहा था लेकिन ठेका संचालक (अनुज्ञापी) पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। - राकेश बहादुर सिंह, जिला आबकारी अधिकारी