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उद्योगों को जमीन देने के लिए प्रदेश भर होंगे एक जैसे नियम

Thu, 07 Jan 2021 01:53 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 07 Jan 2021 01:53 AM IST
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land rule for industry will be same
उद्योगों को जमीन देने के लिए प्रदेश भर में एक जैसे हो सकते हैं नियम
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ग्रेटर नोएडा। आने वाले दिनों में उद्यमियों को बड़े उद्योग लगाने के लिए जमीन लेना और आसान हो जाएगा। प्रदेश के सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में जमीन देने के लिए एक जैसे नियम लागू होंगे। दरअसल, शासन ने प्रदेश के सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में बड़े उद्योगों (4000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र वाले) को जमीन आवंटित करने के लिए एक जैसे मानदंड तय करने को कमेटी बनाई थी। यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी में नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यूपीसीडा के अधिकारी सदस्य हैं। कमेटी ने बुधवार को रिपोर्ट शासन को भेज दी है। सभी प्राधिकरणों में औद्योगिक आवंटन के एक जैसे नियम तय करने के लिए बिंदुवार ब्योरा दिया है। 4000 वर्ग मीटर से बड़े आकार के उद्योगों का आवंटन साक्षात्कार के जरिए होता है। एक ही प्लॉट के लिए एक से अधिक आवेदन आ जाते हैं। ऐसे में किस आवेदक को प्राथमिकता दी जाए, रिपोर्ट में इसका ब्योरा है। कंपनी से मिलने वाले रोजगार, कितनी पुरानी कंपनी है, उसकी वित्तीय स्थिति क्या है, इन सबके लिए नंबर तय कर दिए जाएंगे, जिस आवेदक को ज्यादा नंबर मिलेगा उसे भूखंड मिल सकेगा। उदाहरण के तौर पर सबसे अधिक रोजगार देने वाले उद्यमी को प्राथमिकता मिले। अभी तक हर प्राधिकरण अपनी शर्तों के हिसाब से जमीन आवंटित करते हैं। अधिकारियों का कहना है कि कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर शासन शीघ्र निर्णय ले सकता है। उद्यमी भी इसे अच्छा कदम मान रहे हैं।
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