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अवतार भड़ाना समेत 250 पर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज

Mon, 31 Jan 2022 11:54 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 31 Jan 2022 11:54 PM IST
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Including Avatar Bhadana, a case of violation of the code of conduct has been registered against 250
दनकौर (संवाद)। जेवर विधानसभा से रालोद-सपा गठबंधन के प्रत्याशी अवतार भड़ाना पर आचार संहिता और कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। 26 जनवरी को अस्तोली गांव में चुनाव प्रचार में भारी भीड़ उमड़ने और नोट उड़ाने का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई की गई है। पुलिस की रिपोर्ट पर रिटर्निंग अधिकारी ने अवतार भड़ाना को नोटिस देकर जवाब मांगा था। अब, इस मामले में दनकौर कोतवाली में अवतार भड़ाना समेत 250 लोगों पर केस दर्ज कर जांच शुरू की गई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दावा किया गया था कि अवतार भड़ाना के साथ भारी भीड़ चुनाव प्रचार में उमड़ी थी। वीडियो में एक मकान में घुसने के दौरान नोट जैसे दिखने वाले कुछ कागज हवा में प्रत्याशी व भीड़ पर उड़ते दिख रहे हैं। आरोप था कि प्रचार के दौरान नोट उड़ाये गए थे। वहीं, भारी भीड़ होने और कई लोगों के मास्क का प्रयोग न किए जाने के कारण कोविड प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन हो रहा था। इसके चलते पुलिस ने उसी दिन पता लगाया कि वीडियो दनकौर के अस्तौली गांव का है। इसके बाद रिटर्निंग अधिकारी को इस संबंध में रिपोर्ट दी थी। जिसके बाद नोटिस जारी किया गया और अब केस दर्ज कर जांच शुरू की गई है। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि हवा में उड़ते दिख रहे कागज असली नोट हैं या नहीं इसकी भी जांच की जाएगी।
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आपराधिक इतिहास का नहीं कराया प्रकाशन, 10 प्रत्याशियों को नोटिस
ग्रेटर नोएडा। जिले के तीनों विधानसभा सीटों पर 39 प्रत्याशी चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें बड़े राजनीतिक दल के साथ कई निर्दलीय प्रत्याशी भी शामिल हैं। इनको चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक, नामांकन पत्र में आपराधिक इतिहास के जिक्र के साथ मतदान से पूर्व तीन बार अखबार और टीवी चैनल पर प्रकाशन कराना था। उप जिला निर्वाचन अधिकारी वंदिता श्रीवास्तव ने बताया कि 10 प्रत्याशियों पर विभिन्न मामलों में मुकदमा दर्ज है। किसी ने भी अपने आपराधिक इतिहास का प्रकाशन नहीं कराया है। सभी को नोटिस जारी किया जा रहा है। आयोग का नियम है कि किसी प्रत्याशी पर मुकदमा दर्ज है तो उसे नामांकन पत्र में इसका जिक्र करना होगा। साथ ही नामांकन की तिथि खत्म होने से लेकर मतदान से पूर्व तीन बार इसका प्रकाशन अखबार व टीवी चैनल पर कराना होगा। इसके बाद जिला निर्वाचन विभाग को सूचना देनी थी। 30 जनवरी तक सभी प्रत्याशियों को एक बार प्रकाशन कराना था। किसी ने भी ऐसा नहीं किया है। ब्यूरो
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