{"_id":"6812223187c62d1621002f5a","slug":"if-the-buyer-cancels-the-flat-booking-and-asks-for-the-deposit-amount-it-will-have-to-be-returned-grnoida-news-c-23-1-vns1013-60704-2025-04-30","type":"story","status":"publish","title_hn":"Noida News: खरीदार फ्लैट बुकिंग निरस्त कर जमा राशि मांगे तो लौटाने होंगे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Noida News: खरीदार फ्लैट बुकिंग निरस्त कर जमा राशि मांगे तो लौटाने होंगे
विज्ञापन
जिला उपभोक्ता आयोग ने पर्थला खंजरपुर निवासी शख्स के मामले में दिया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। आर्थिक संकट की वजह से खरीदार फ्लैट की बुकिंग निरस्त कर जमा पैसा वापस मांगे तो बिल्डर लौटाने से इन्कार नहीं कर सकता। इसी तरह के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने छह फीसदी ब्याज के साथ जमा रकम 30 दिन में लौटने का आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने मामले की सुनवाई की।
नोएडा के पर्थला खंजरपुर निवासी गगन मिश्रा ने राधिका ग्रीन होम्स प्रा.लि. की आवासीय योजना में 2016 में फ्लैट बुक किया था। उन्होंने 7,100 रुपये का भुगतान चेक से किया था। इसके बाद भी कुछ रकम दी थी। फ्लैट की कीमत 12.48 लाख रुपये अनुबंध में अंकित की गई थी। खरीदार ने आर्थिक हालत कमजोर और रोजगार न होने से बुकिंग निरस्त कर जमा राशि वापस मांगी। बिल्डर ने उनसे सभी मूल पेपर मांगा और ब्याज के साथ पैसा देने का आश्वासन दिया।
उन्होंने बताया कि फ्लैट बुकिंग निरस्त होने का पत्र उन्हें 27 मार्च, 2017 को मिला, लेकिन रुपये नहीं मिले। इस पर उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया था। आयोग में सुनवाई के दौरान बिल्डर ने अपना पक्ष नहीं रखा। आयोग ने एकपक्षीय सुनवाई की। आयोग ने छह फीसदी ब्याज समेत जमा 11,3318 रुपये 30 दिन में खरीदार को लौटाने का आदेश दिया है। दो हजार रुपये वाद व्यय के भी देने होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। आर्थिक संकट की वजह से खरीदार फ्लैट की बुकिंग निरस्त कर जमा पैसा वापस मांगे तो बिल्डर लौटाने से इन्कार नहीं कर सकता। इसी तरह के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने छह फीसदी ब्याज के साथ जमा रकम 30 दिन में लौटने का आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने मामले की सुनवाई की।
नोएडा के पर्थला खंजरपुर निवासी गगन मिश्रा ने राधिका ग्रीन होम्स प्रा.लि. की आवासीय योजना में 2016 में फ्लैट बुक किया था। उन्होंने 7,100 रुपये का भुगतान चेक से किया था। इसके बाद भी कुछ रकम दी थी। फ्लैट की कीमत 12.48 लाख रुपये अनुबंध में अंकित की गई थी। खरीदार ने आर्थिक हालत कमजोर और रोजगार न होने से बुकिंग निरस्त कर जमा राशि वापस मांगी। बिल्डर ने उनसे सभी मूल पेपर मांगा और ब्याज के साथ पैसा देने का आश्वासन दिया।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि फ्लैट बुकिंग निरस्त होने का पत्र उन्हें 27 मार्च, 2017 को मिला, लेकिन रुपये नहीं मिले। इस पर उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया था। आयोग में सुनवाई के दौरान बिल्डर ने अपना पक्ष नहीं रखा। आयोग ने एकपक्षीय सुनवाई की। आयोग ने छह फीसदी ब्याज समेत जमा 11,3318 रुपये 30 दिन में खरीदार को लौटाने का आदेश दिया है। दो हजार रुपये वाद व्यय के भी देने होंगे।
विज्ञापन