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Noida News: विवाहिता की जलाकर हत्या के दोषी पति, सास और ससुर को आजीवन कारावास
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विवाहिता की जलाकर हत्या के दोषी पति, सास और ससुर को आजीवन कारावास
दोषियों पर 23-23 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जिले की त्वरित न्यायालय-1 ने विवाहिता की हत्या के मामले में पति, ससुर और सास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 23-23 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जुर्माना जमा नहीं करने पर दोषियों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषियों ने सीमा (30) को 15 अगस्त 2018 की रात ससुराल में मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया था। जिसके बाद 10 दिनों तक अस्पताल में संघर्ष करते हुए उसकी मौत हो गई थी। अपर सत्र न्यायाधीश सौरभ द्विवेदी ने तीनों दोषियों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-302 (हत्या) और 498ए (विवाहित महिलाओं के साथ पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता) के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
मामला थाना जेवर क्षेत्र के मानक चौक गांव का है। पीड़िता सीमा की शादी घटना से करीब 10 साल पहले गुल मोहम्मद से हुई थी। अभियोजन के अनुसार पति और ससुराल वाले लगातार दहेज में 10 लाख रुपये की मांग करते थे और मारपीट करते थे। 15 अगस्त 2018 की रात पड़ोसियों ने सीमा के भाई अबरार खां को सूचना दी कि उसे आग लगा दी गई है। जहां उसे अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। जहां उसने मौत से पहले बयान में पति गुल मोहम्मद उर्फ गुल्लू, ससुर नसीम खां और सास साबरा बेगम को दोषी ठहराया। परिजन की शिकायत पर जेवर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज किया था। सीमा ने मजिस्ट्रेट को बताया था कि पति ने शराब पीकर मारा और मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी। कोर्ट ने इस बयान को विश्वसनीय माना, क्योंकि चिकित्सकों ने पुष्टि की थी कि वह होश में थी। वहीं आरोपियों की ओर से दलील दी गई कि मृतका ट्रामाडोल (दर्दनिवारक) के प्रभाव में थी और उसका बयान दबाव में लिया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने ससुर की उम्र 85 वर्ष व सास की उम्र 80 वर्ष का हवाला देकर कम सजा की मांग की थी। वहीं पति ने कहा कि उसका प्रथम अपराध है। वह काफी समय तक जिला कारागार में बंद रहा था। उसके तीन छोटे-छोटे बच्चे हैं। वह घर में अकेला कमाने वाला है।
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दोषियों पर 23-23 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जिले की त्वरित न्यायालय-1 ने विवाहिता की हत्या के मामले में पति, ससुर और सास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 23-23 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जुर्माना जमा नहीं करने पर दोषियों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषियों ने सीमा (30) को 15 अगस्त 2018 की रात ससुराल में मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया था। जिसके बाद 10 दिनों तक अस्पताल में संघर्ष करते हुए उसकी मौत हो गई थी। अपर सत्र न्यायाधीश सौरभ द्विवेदी ने तीनों दोषियों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-302 (हत्या) और 498ए (विवाहित महिलाओं के साथ पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता) के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
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मामला थाना जेवर क्षेत्र के मानक चौक गांव का है। पीड़िता सीमा की शादी घटना से करीब 10 साल पहले गुल मोहम्मद से हुई थी। अभियोजन के अनुसार पति और ससुराल वाले लगातार दहेज में 10 लाख रुपये की मांग करते थे और मारपीट करते थे। 15 अगस्त 2018 की रात पड़ोसियों ने सीमा के भाई अबरार खां को सूचना दी कि उसे आग लगा दी गई है। जहां उसे अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। जहां उसने मौत से पहले बयान में पति गुल मोहम्मद उर्फ गुल्लू, ससुर नसीम खां और सास साबरा बेगम को दोषी ठहराया। परिजन की शिकायत पर जेवर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज किया था। सीमा ने मजिस्ट्रेट को बताया था कि पति ने शराब पीकर मारा और मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी। कोर्ट ने इस बयान को विश्वसनीय माना, क्योंकि चिकित्सकों ने पुष्टि की थी कि वह होश में थी। वहीं आरोपियों की ओर से दलील दी गई कि मृतका ट्रामाडोल (दर्दनिवारक) के प्रभाव में थी और उसका बयान दबाव में लिया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने ससुर की उम्र 85 वर्ष व सास की उम्र 80 वर्ष का हवाला देकर कम सजा की मांग की थी। वहीं पति ने कहा कि उसका प्रथम अपराध है। वह काफी समय तक जिला कारागार में बंद रहा था। उसके तीन छोटे-छोटे बच्चे हैं। वह घर में अकेला कमाने वाला है।
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