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हाईकोर्ट का आदेशः दिल्ली हिंसा के अज्ञात शवों की सूचना फोटो सहित प्रकाशित करवाए पुलिस
Fri, 06 Mar 2020 05:27 AM IST
नोएडा ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 06 Mar 2020 05:27 AM IST
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दिल्ली उच्च न्यायालय (फाइल फोटो)
ने उत्तर पूर्वी दिल्ली की हिंसा में मारे गए अज्ञात लोगों की जानकारी फोटो सहित वेब साइट पर प्रकाशित करने का निर्देश बृहस्पतिवार को दिल्ली पुलिस को दिया। पुलिस ने हिंसा में मारे गए शवों को अस्पतालों में रखवाया था।
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हाईकोर्ट ने यह निर्देश एक लापता शख्स की तलाश के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को दिया है। इस याचिका पर हाईकोर्ट शुक्रवार को दोबारा सुनवाई करेगी।
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न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल व न्यायमूर्ति आईएस मेहता की खंडपीठ ने यह निर्देश एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस को दिया है। याची ने अपने लापता रिश्तेदार का पता लगाने का निर्देश पुलिस को देने की मांग की थी। याची का रिश्तेदार हिंसा के बाद से लापता है। हाईकोर्ट ने याची के रिश्तेदार हमजा को तलाश कर पेश करने का निर्देश दिया है।
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याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के स्थायी अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि दिल्ली सरकार अस्पतालों में रखे शवों में से याची के रिश्तेदार को पहचानने में मदद करेगी। खंडपीठ ने कहा कि दिल्ली पुलिस राजधानी के तमाम अस्पतालों में रखे गए अज्ञात शवों की जानकारी, फोटो, पोस्ट मोर्टम तथा डीएनए सैंपल की जानकारी अपनी वेब साइट पर प्रकाशित करे।