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हाईकोर्ट ने तन्हा के बयान लीक मामले में विजलेंस जांच रिपोर्ट की तलब
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नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में आरोपी जामिया छात्र के इकबालिया बयान के लीक मामले में विजलेंस जांच की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिल्ली पुलिस को दिया है। मामले में आरोपी आसिफ इकबाल तन्हा ने उसका बयान मीडिया में लीक करने का आरोप दिल्ली पुलिस पर लगाया था। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी की तारीख तय की है।
न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने दिल्ली पुलिस से कहा कि वह रिपोर्ट में बताए कि इस मामले में उसने कौनसे कदम उठाने का प्रस्ताव दिया है। दिल्ली पुलिस की ओर से अधिवक्ता अमित महाजन ने हाईकोर्ट को बताया कि बयान मीडिया में लीक होने के संबंध में विजलेंस जांच पूरी हो चुकी है। उन्होंने रिपोर्ट पेश करने के लिए कोर्ट से समय मांगा।
वहीं तन्हा के वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा इस मामले में कदम उठाने के अलावा एक संज्ञेय अपराध हुआ है और इसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जरूरत है। तन्हा का बयान मीडिया में प्रसारित कर जी न्यूज मीडिया कोरपोरेशन लिमिटेड तथा ओपइंडियान ने कार्यक्रम कोड का उल्लंघन किया है। वह इस संबंध में लिखित दलीलें पेश करना चाहते हैं।
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हाईकोर्ट ने इस मामले से फेसबुक तथा यू-ट्यूब को अलग कर दिया है। हाईकोर्ट ने न्यूज चैनल द्वारा तन्हा का बयान करने पर सवाल उठाते हुए कहा था कि यह दस्तावेज हासिल कर प्रसारित नहीं किया जा सकता था। हाईकोर्ट ने कहा था कि वह शपथ पत्र देकर उस शख्स का नाम बताए जिसने उसके रिपोर्टर को यह बयान दिया था। -एजेंसी
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न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने दिल्ली पुलिस से कहा कि वह रिपोर्ट में बताए कि इस मामले में उसने कौनसे कदम उठाने का प्रस्ताव दिया है। दिल्ली पुलिस की ओर से अधिवक्ता अमित महाजन ने हाईकोर्ट को बताया कि बयान मीडिया में लीक होने के संबंध में विजलेंस जांच पूरी हो चुकी है। उन्होंने रिपोर्ट पेश करने के लिए कोर्ट से समय मांगा।
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वहीं तन्हा के वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा इस मामले में कदम उठाने के अलावा एक संज्ञेय अपराध हुआ है और इसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जरूरत है। तन्हा का बयान मीडिया में प्रसारित कर जी न्यूज मीडिया कोरपोरेशन लिमिटेड तथा ओपइंडियान ने कार्यक्रम कोड का उल्लंघन किया है। वह इस संबंध में लिखित दलीलें पेश करना चाहते हैं।
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हाईकोर्ट ने इस मामले से फेसबुक तथा यू-ट्यूब को अलग कर दिया है। हाईकोर्ट ने न्यूज चैनल द्वारा तन्हा का बयान करने पर सवाल उठाते हुए कहा था कि यह दस्तावेज हासिल कर प्रसारित नहीं किया जा सकता था। हाईकोर्ट ने कहा था कि वह शपथ पत्र देकर उस शख्स का नाम बताए जिसने उसके रिपोर्टर को यह बयान दिया था। -एजेंसी