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Punjab: हाईकोर्ट ने दी नदियों में डी-सिल्टिंग करने की अनुमति, बाढ़ से माैजूदा स्थिति को देखते हुए दिए आदेश
Fri, 19 Sep 2025 11:56 PM IST
नोएडा ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 19 Sep 2025 11:56 PM IST
सार
पंजाब में विभिन्न स्थानों पर रावी, सतलुज नदी में हो रही डी-सिल्टिंग को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। याचिका पर हाईकोर्ट ने डी-सिल्टिंग के नाम पर हो रहे खनन पर रोक का आदेश जारी किया था।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में बाढ़ से मौजूदा स्थिति को देखते हुए नदियों में डी-सिल्टिंग करने की अनुमति दे दी है। प्रदेश सरकार ने इस कार्य के लिए हाईकोर्ट से अनुमति मांगी थी।
चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई की। खंडपीठ ने कहा कि राज्य डी-सिल्टिंग का कार्य नियमों में रहकर शुरू कर सकता है। हालांकि खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि जल्द ही विस्तृत आदेश जारी कर नियमावली तय की जाएगी। इसमें बताया जाएगा कि कितनी और किस स्तर तक नदियों में डी-सिल्टिंग की जा सकती है।
सुनवाई के दौरान पंजाब की ओर से एडवोकेट जनरल ने खंडपीठ को बताया कि बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। काफी समय से एनजीटी ने डी-सिल्टिंग पर रोक लगा रखी है। अगर आगे भी यही स्थिति रही तो हालात भयावह हो सकते हैं। मौजूदा स्थिति को देखते हुए राज्य की नदियों में डी-सिल्टिंग करना समय की मांग है।
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चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई की। खंडपीठ ने कहा कि राज्य डी-सिल्टिंग का कार्य नियमों में रहकर शुरू कर सकता है। हालांकि खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि जल्द ही विस्तृत आदेश जारी कर नियमावली तय की जाएगी। इसमें बताया जाएगा कि कितनी और किस स्तर तक नदियों में डी-सिल्टिंग की जा सकती है।
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सुनवाई के दौरान पंजाब की ओर से एडवोकेट जनरल ने खंडपीठ को बताया कि बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। काफी समय से एनजीटी ने डी-सिल्टिंग पर रोक लगा रखी है। अगर आगे भी यही स्थिति रही तो हालात भयावह हो सकते हैं। मौजूदा स्थिति को देखते हुए राज्य की नदियों में डी-सिल्टिंग करना समय की मांग है।
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