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Noida News: हत्या के आरोपी को नहीं मिली जमानत
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(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दनकौर थाना क्षेत्र में 21 वर्षीय युवक की हत्या के मामले में आरोपी सन्नी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने आदेश में कहा कि आरोप बेहद गंभीर हैं। प्रथम दृष्ट्या आरोपी की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है।
वादी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि आरोपियों ने उनके बेटे विशाल को गोली मारकर हत्या की थी। घटना 12.मई 2025 की है। वादी का 21 वर्षीय पुत्र विशाल मंडी श्याम नगर से फल लेकर लौट रहा था। मधुवन एन्क्लेव गेट के अंदर पहुंचते ही मोटरसाइकिल सवार आरोपी सन्नी और अन्य ने उस पर गोली चलाई। उसे गंभीर हालत में यथार्थ अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बचाव पक्ष ने कहा कि सह-आरोपी विपिन और राहुल को हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। इसलिए सन्नी भी जमानत का हकदार है। वहीं अभियोजन ने कहा कि अपराध गंभीर और अमानवीय है, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती। अदालत ने माना कि आरोप की गंभीरता, घटनास्थल का पूरा ब्यौरा और एफआईआर में अंकित विवरण आरोपी की प्रथम दृष्टया संलिप्तता दर्शाते हैं। आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप की गंभीरता को देखते हुए जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दनकौर थाना क्षेत्र में 21 वर्षीय युवक की हत्या के मामले में आरोपी सन्नी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने आदेश में कहा कि आरोप बेहद गंभीर हैं। प्रथम दृष्ट्या आरोपी की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है।
वादी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि आरोपियों ने उनके बेटे विशाल को गोली मारकर हत्या की थी। घटना 12.मई 2025 की है। वादी का 21 वर्षीय पुत्र विशाल मंडी श्याम नगर से फल लेकर लौट रहा था। मधुवन एन्क्लेव गेट के अंदर पहुंचते ही मोटरसाइकिल सवार आरोपी सन्नी और अन्य ने उस पर गोली चलाई। उसे गंभीर हालत में यथार्थ अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बचाव पक्ष ने कहा कि सह-आरोपी विपिन और राहुल को हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। इसलिए सन्नी भी जमानत का हकदार है। वहीं अभियोजन ने कहा कि अपराध गंभीर और अमानवीय है, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती। अदालत ने माना कि आरोप की गंभीरता, घटनास्थल का पूरा ब्यौरा और एफआईआर में अंकित विवरण आरोपी की प्रथम दृष्टया संलिप्तता दर्शाते हैं। आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप की गंभीरता को देखते हुए जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है।
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