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Noida News: बच्चे की मौत और कुकर्म के आरोपी की जमानत खारिज
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(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। छह वर्षीय बच्चे की लापरवाही से मौत और कुकर्म के मामले में आरोपी करन कुमार को अदालत से राहत नहीं मिली। अभियोजन के अनुसार घटना 1 अगस्त की है। बच्चे की मां उस दिन अपनी ड्यूटी पर गई थीं। परिचित ने उन्हें बताया कि बेटा अपार्टमेंट की सीढ़ियों से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया है। मां ने लौटकर बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान 2 अगस्त को आरएमएल अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। शुरुआत में एफआईआर अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुई थी और जांच शुरू की गई।
आरोप थे आरोपी के बच्चे की मां से संबंध थे। बच्चे ने एक दिन यह देख लिया था। आपत्ति जताई और पिता को बताने की बात कही थी। 31 जुलाई को आरोपी बच्चे के घर रुका था। अगले दिन जब मां काम पर गई थीं और बच्चे की बड़ी बहन घर पर नहीं थी। तब उसने बच्चे से बुरी तरह मारपीट की और कुकर्म किया। इससे बच्चे को गंभीर चोटें आईं और उसकी मौत हो गई थी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना जमानत देने का पर्याप्त आधार नहीं मिला।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। छह वर्षीय बच्चे की लापरवाही से मौत और कुकर्म के मामले में आरोपी करन कुमार को अदालत से राहत नहीं मिली। अभियोजन के अनुसार घटना 1 अगस्त की है। बच्चे की मां उस दिन अपनी ड्यूटी पर गई थीं। परिचित ने उन्हें बताया कि बेटा अपार्टमेंट की सीढ़ियों से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया है। मां ने लौटकर बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान 2 अगस्त को आरएमएल अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। शुरुआत में एफआईआर अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुई थी और जांच शुरू की गई।
आरोप थे आरोपी के बच्चे की मां से संबंध थे। बच्चे ने एक दिन यह देख लिया था। आपत्ति जताई और पिता को बताने की बात कही थी। 31 जुलाई को आरोपी बच्चे के घर रुका था। अगले दिन जब मां काम पर गई थीं और बच्चे की बड़ी बहन घर पर नहीं थी। तब उसने बच्चे से बुरी तरह मारपीट की और कुकर्म किया। इससे बच्चे को गंभीर चोटें आईं और उसकी मौत हो गई थी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना जमानत देने का पर्याप्त आधार नहीं मिला।
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