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ग्रेटर नोएडा: रेस्तरां में इंजीनियर की हत्या के दोषी को उम्रकैद, दूसरा बरी 

Mon, 02 May 2022 04:59 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा
अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Mon, 02 May 2022 04:59 PM IST
सार

आरोप था कि रवि ने विवेक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में रवि और रामवीर पर केस दर्ज कर जांच की और आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने गांव देवला निवासी रवि मावी को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

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Greater Noida jagat farm restaurant engineer murder case one accused acquitted other sentence life imprisonment
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

ग्रेटर नोएडा में वर्ष 2014 में जगत फार्म स्थित येलो चिली रेस्तरां के काउंटर पर हुए विवाद में गोली मारकर इंजीनियर विवेक शर्मा की हत्या कर दी गई थी। हत्या के दोषी को अपर जिला जज दिनेश कुमार सिंह ने उम्रकैद की सजा सुनाई है और 15 हजार रुपये का अर्थदंड जमा करने का आदेश दिया है, जबकि एक आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में बरी किया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 

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सहायक शासकीय अधिवक्ता रोहताश शर्मा ने बताया कि सेक्टर पाई-4 में विवेक किराये के मकान में रहकर एक कंपनी में नौकरी करते थे। विवेक की बहन की शादी 1 मई 2014 को होनी थी। पिता गिरीश चंद शर्मा और मामा गंगा प्रसाद दिल्ली में विवाह के कार्ड बांटकर विवेक के पास 12 अप्रैल को आए थे।
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रात करीब 8:30 बजे विवेक पिता और मामा के साथ जगत फार्म स्थित येलो चिली रेस्तरां में खाना खाने गए थे। रात करीब 9:30 बजे विवेक काउंटर पर पैसे देने गए। इस दौरान किसी बात पर उनका रवि मावी से विवाद हो गया। उस समय रवि के साथ रामवीर पहलवान भी था।
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आरोप था कि रवि ने विवेक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में रवि और रामवीर पर केस दर्ज कर जांच की और आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने गांव देवला निवासी रवि मावी को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।


दोषी को अवैध तमंचा रखने के जुर्म में भी तीन वर्ष की सजा सुनाई गई। अदालत ने आरोपी रामवीर पहलवान को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। इस केस में में केवल विवेक के पिता और मामा गवाह बने, जबकि रेस्तरां पर अन्य लोग भी मौजूद थे।

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