फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   gdsf

Noida News: लैपटॉप नहीं देने पर कंपनी को ब्याज समेत लौटाने होंगे 55433

Sun, 18 Oct 2026 08:40 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 08:40 PM IST
विज्ञापन
gdsf
जिला उपभोक्ता आयोग
विज्ञापन

लैपटॉप नहीं देने पर कंपनी को ब्याज समेत लौटाने होंगे 55500
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। दो लैपटॉप के नाम पर रकम लेने के बावजूद डिलीवरी नहीं करने और धनराशि वापस नहीं लौटाने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने इनफिनिटी रिटेल लिमिटेड को सेवा में कमी का दोषी ठहराया है। आयोग ने कंपनी को 30 दिन के भीतर 55,433 रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है।
नोएडा के सेक्टर-122 निवासी नीरज कुमार ने 24 सितंबर 2022 को क्रोमा से इनफिनिटी रिटेल लिमिटेड का एक लैपटॉप ऑर्डर किया था। हालांकि, उन्हें एचपी कंपनी का जो लैपटॉप डिलीवर किया गया, वह इस्तेमाल किया हुआ था और उस पर खरोंच के निशान थे। इस पर उन्होंने लैपटॉप लौटाने का अनुरोध किया। बाद में क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट देखने पर पता चला कि लैपटॉप की रकम वापस कर दी गई थी, जबकि कंपनी ने लैपटॉप वापस नहीं लिया था।
विज्ञापन

जून 2023 में कंपनी को लैपटॉप वापस लिए जाने की प्रक्रिया अधूरी रहने का पता चला। इसके बाद नोएडा स्थित क्रोमा सेंटर से राहुल और हिमांशु नाम के दो कर्मचारियों ने नीरज से संपर्क किया। नीरज ने लैपटॉप वापस ले जाने पर सहमति दे दी। इसी बीच, 20 जून 2023 को नीरज ने अपने भाई के लिए एचपी का एक और लैपटॉप ऑर्डर किया। आरोप है कि लैपटॉप उनके पते पर डिलीवर करने के बजाय नोएडा स्थित क्रोमा सेंटर पर पहुंचा दिया गया, जबकि कंपनी की ओर से उन्हें संदेश भेजकर बताया गया कि लैपटॉप 27 जून 2023 को उनके पते पर डिलीवर कर दिया गया है। नीरज का आरोप है कि पहले लैपटॉप को वापस लेने के बाद ही नया लैपटॉप देने की बात कही गई। इसके बावजूद उन्हें लैपटॉप नहीं मिला। इस तरह दोनों लैपटॉप से जुड़े मामले में उनकी कुल 55,433 रुपये की रकम कंपनी के पास बकाया रह गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रकम वापस नहीं मिलने पर नीरज कुमार ने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर कर अपनी धनराशि लौटाने की मांग की। सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। आयोग ने एक पक्षीय सुनवाई करते हुए सेवा में कमी मानते हुए नीरज कुमार के पक्ष में फैसला सुनाया।आयोग ने इनफिनिटी रिटेल लिमिटेड को आदेश दिया है कि वह 55,433 रुपये पर छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित यह राशि 30 दिन के भीतर अदा करे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed