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गौरव चंदेल हत्या कांड, आशु को आत्मसर्मपण--
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गौरव चंदेल। फाइल फोटो
गौरव चंदेल हत्याकांड : आशु जाट और प्रवीण को आत्मसमर्पण के लिए कोर्ट से नोटिस
नोएडा। गौरव चंदेल हत्याकांड में मुख्य आरोपी व ढाई लाख के इनामी बदमाश आशु जाट और उसके साथी प्रवीण उर्फ धर्मेंद्र के खिलाफ जिला अदालत की ओर से आईपीसी की धारा-82 के तहत नोटिस जारी किया गया है। एक माह में आरोपियों को अदालत मेें हाजिर होने का आदेश दिया गया है। यदि आरोपी अदालत में पेश नहीं होते तो कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
फेज-थ्री प्रभारी निरीक्षक के अनुसार, 6-7 जनवरी को देर रात पर्थला चौक हिंडन पुल के पास लूटपाट के लिए आशु जाट और प्रवीण ने गुरुग्राम से घर लौट रहे गौड़ सिटी निवासी गौरव चंदेल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद बदमाश कार लूटकर फरार हो गए थे। बाद में गाजियाबाद क्षेत्र से कार बरामद हो गई थी। हापुड़ पुलिस ने इसका खुलासा किया था। पुलिस ने आशु की पत्नी समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आशु आईपीसी की धारा-302, 201, 394, 120बी में वांछित चल रहा है। दोनों आरोपी गाजियाबाद के थाना मसूरी के ग्राम काजीपुरा के रहने वाले हैं। अदालत की ओर से दोनों आरोपियों को नोटिस जारी किया गया है कि यदि वह एक माह के अंदर आत्मसमर्पण कर हाजिर नहीं होते हैं तो आईपीसी की धारा-82 के तहत चल संपत्ति की कुर्की कर दी जाएगी।
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नोएडा। गौरव चंदेल हत्याकांड में मुख्य आरोपी व ढाई लाख के इनामी बदमाश आशु जाट और उसके साथी प्रवीण उर्फ धर्मेंद्र के खिलाफ जिला अदालत की ओर से आईपीसी की धारा-82 के तहत नोटिस जारी किया गया है। एक माह में आरोपियों को अदालत मेें हाजिर होने का आदेश दिया गया है। यदि आरोपी अदालत में पेश नहीं होते तो कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
फेज-थ्री प्रभारी निरीक्षक के अनुसार, 6-7 जनवरी को देर रात पर्थला चौक हिंडन पुल के पास लूटपाट के लिए आशु जाट और प्रवीण ने गुरुग्राम से घर लौट रहे गौड़ सिटी निवासी गौरव चंदेल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद बदमाश कार लूटकर फरार हो गए थे। बाद में गाजियाबाद क्षेत्र से कार बरामद हो गई थी। हापुड़ पुलिस ने इसका खुलासा किया था। पुलिस ने आशु की पत्नी समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आशु आईपीसी की धारा-302, 201, 394, 120बी में वांछित चल रहा है। दोनों आरोपी गाजियाबाद के थाना मसूरी के ग्राम काजीपुरा के रहने वाले हैं। अदालत की ओर से दोनों आरोपियों को नोटिस जारी किया गया है कि यदि वह एक माह के अंदर आत्मसमर्पण कर हाजिर नहीं होते हैं तो आईपीसी की धारा-82 के तहत चल संपत्ति की कुर्की कर दी जाएगी।
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