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Noida News: आवासीय समितियों को ग्रुप हाउसिंग के निर्माण पूरा करने के लिए मौका
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आवासीय समितियों को ग्रुप हाउसिंग के निर्माण पूरा करने के लिए मौका
- एक साल का अतिरिक्त समय बिना किसी शुल्क के मिला, मिलेगा कई सोसाइटी को फायदा
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ऐसी आवासीय सहकारी समितियों को राहत दी है जोकि लीज डीड कराए जाने के बाद भी निर्माण पूरा नहीं कर सकी हैं। ग्रुप हाउसिंग का निर्माण पूरा करने के लिए अब बिना किसी शुल्क के एक साल का अतिरिक्त समय दिया गया है। बोर्ड बैठक में पिछले दिनों हुए फैसले के बाद अब इसके लिए आदेश प्राधिकरण ने जारी कर दिया है।
एसीईओ सुनील कुमार सिंह के आदेश में कहा गया है कि ग्रुप हाउसिंग योजनाओं के लिए इन्फॉर्मल सेक्टर में आवंटित भूमि पर भवन निर्माण की समय सीमा एक साल बढ़ा दी गई है। इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। इस एक साल में भी निर्माण पूरा नहीं होने पर 2011 में जारी आदेश के मुताबिक विलंब शुल्क जमा कर अनुमति लेना आवश्यक होगा। यह आदेश ऐसी समितियों पर लागू होगा जिनके सदस्य आवंटित भूखंड की लीज डीड पंजीकृत करा चुके हैं। एसीईओ का कहना है कि बोर्ड से यह फैसला इसलिए लिया गया था, ताकि समिति के सदस्य अपना भवन निर्माण पूरा करा सकें। इस अवधि में भी निर्माण पूरा नहीं होने पर 20 सितंबर 2011 के पुराने कार्यालय आदेश के नियमों के मुताबिक समय विस्तरण शुल्क लागू होगा।
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- एक साल का अतिरिक्त समय बिना किसी शुल्क के मिला, मिलेगा कई सोसाइटी को फायदा
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ऐसी आवासीय सहकारी समितियों को राहत दी है जोकि लीज डीड कराए जाने के बाद भी निर्माण पूरा नहीं कर सकी हैं। ग्रुप हाउसिंग का निर्माण पूरा करने के लिए अब बिना किसी शुल्क के एक साल का अतिरिक्त समय दिया गया है। बोर्ड बैठक में पिछले दिनों हुए फैसले के बाद अब इसके लिए आदेश प्राधिकरण ने जारी कर दिया है।
एसीईओ सुनील कुमार सिंह के आदेश में कहा गया है कि ग्रुप हाउसिंग योजनाओं के लिए इन्फॉर्मल सेक्टर में आवंटित भूमि पर भवन निर्माण की समय सीमा एक साल बढ़ा दी गई है। इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। इस एक साल में भी निर्माण पूरा नहीं होने पर 2011 में जारी आदेश के मुताबिक विलंब शुल्क जमा कर अनुमति लेना आवश्यक होगा। यह आदेश ऐसी समितियों पर लागू होगा जिनके सदस्य आवंटित भूखंड की लीज डीड पंजीकृत करा चुके हैं। एसीईओ का कहना है कि बोर्ड से यह फैसला इसलिए लिया गया था, ताकि समिति के सदस्य अपना भवन निर्माण पूरा करा सकें। इस अवधि में भी निर्माण पूरा नहीं होने पर 20 सितंबर 2011 के पुराने कार्यालय आदेश के नियमों के मुताबिक समय विस्तरण शुल्क लागू होगा।
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