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Noida News: छात्रा की मौत मामले में सहेली को मिली अग्रिम जमानत
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ग्रेटर नोएडा। निजी विश्वविद्यालय की छात्रा उन्नति वत्स की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में नामजद आरोपी सहेली नित्या डोडा को अदालत ने जमानत दे दी है। मामला थाना सेक्टर-39 नोएडा का है। जहां वादी गोपाल मोहन ने बेटी उन्नति वत्स की मौत के मामले में नित्या डोडा के खिलाफ केस दर्ज कराया थी।
शिकायत में गोपाल ने बताया था कि उन्नति वत्स दो सहेलियों के साथ सेक्टर-100 स्थित सोसाइटी के फ्लैट में किराये पर रहती थी। घटना से दो दिन पहले अकेलेपन की वजह से उसने अपनी पुरानी सहेली नित्या डोडा को भी फ्लैट पर बुला लिया था। 19 अप्रैल की सुबह सूचना मिली कि उन्नति फ्लैट की बालकनी से गिर गई है और उसकी मौत हो गई। वादी ने आरोप लगाया कि घटना के वक्त नित्या फ्लैट पर मौजूद थी लेकिन उसने घटना को लेकर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इस कारण शक हुआ कि इसमें नित्या और अन्य किसी व्यक्ति की भूमिका हो सकती है। अदालत ने कहा कि एफआईआर घटना के 15 दिन बाद दर्ज कराई गई और विवेचना में अभी तक मृतका को आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं आया है। मामले में अभी जांच जारी है। इसलिए गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना अभियुक्ता को अग्रिम जमानत का आधार पर्याप्त पाया गया। ब्यूरो
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शिकायत में गोपाल ने बताया था कि उन्नति वत्स दो सहेलियों के साथ सेक्टर-100 स्थित सोसाइटी के फ्लैट में किराये पर रहती थी। घटना से दो दिन पहले अकेलेपन की वजह से उसने अपनी पुरानी सहेली नित्या डोडा को भी फ्लैट पर बुला लिया था। 19 अप्रैल की सुबह सूचना मिली कि उन्नति फ्लैट की बालकनी से गिर गई है और उसकी मौत हो गई। वादी ने आरोप लगाया कि घटना के वक्त नित्या फ्लैट पर मौजूद थी लेकिन उसने घटना को लेकर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इस कारण शक हुआ कि इसमें नित्या और अन्य किसी व्यक्ति की भूमिका हो सकती है। अदालत ने कहा कि एफआईआर घटना के 15 दिन बाद दर्ज कराई गई और विवेचना में अभी तक मृतका को आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं आया है। मामले में अभी जांच जारी है। इसलिए गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना अभियुक्ता को अग्रिम जमानत का आधार पर्याप्त पाया गया। ब्यूरो
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