{"_id":"68ee5dbb7fbfc3119a0b0a91","slug":"fdsg-grnoida-news-c-23-1-lko1064-78040-2025-10-14","type":"story","status":"publish","title_hn":"Noida News: मारपीट के आरोपी पिता-पुत्र को मिली जमानत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Noida News: मारपीट के आरोपी पिता-पुत्र को मिली जमानत
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पारिवारिक विवाद से जुड़े मारपीट के मामले में गिरफ्तार पिता-पुत्र राजीव खंडेलवाल और नमन खंडेलवाल को जमानत प्रदान की है। मामला थाना सेक्टर-126 में दर्ज है। आरोपी राजीव खंडेलवाल व उनके पुत्र नमन पर विनीता खंडेलवाल ने जान से मारने की नीयत से गला दबाने और मारपीट करने का आरोप लगाया था। आरोप है कि 4 अक्टूबर को सेक्टर-132 स्थित ओमेगा एप्लायंस प्राइवेट लिमिटेड में कंपनी मीटिंग के दौरान राजीव और नमन ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की है। विरोध करने पर विनीता के पति मनोज और बेटे अमन को भी पीटा गया।
आरोपी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि घटना पारिवारिक विवाद का परिणाम है। जिसमें कहासुनी को बढ़ा-चढ़ाकर एफआईआर में गला दबाने और मारपीट के आरोप जोड़ दिए गए हैं। वादिनी आवेदक राजीव की भाभी और नमन की ताई हैं। आपसी रंजिश में मुकदमा दर्ज कराया गया। वहीं दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने कहा कि यह मामला दो पक्षों के बीच मीटिंग के समय को लेकर हुए विवाद से संबंधित है। अदालत ने दोनों को शर्तों के साथ जमानत दी है ।
विज्ञापन
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पारिवारिक विवाद से जुड़े मारपीट के मामले में गिरफ्तार पिता-पुत्र राजीव खंडेलवाल और नमन खंडेलवाल को जमानत प्रदान की है। मामला थाना सेक्टर-126 में दर्ज है। आरोपी राजीव खंडेलवाल व उनके पुत्र नमन पर विनीता खंडेलवाल ने जान से मारने की नीयत से गला दबाने और मारपीट करने का आरोप लगाया था। आरोप है कि 4 अक्टूबर को सेक्टर-132 स्थित ओमेगा एप्लायंस प्राइवेट लिमिटेड में कंपनी मीटिंग के दौरान राजीव और नमन ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की है। विरोध करने पर विनीता के पति मनोज और बेटे अमन को भी पीटा गया।
आरोपी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि घटना पारिवारिक विवाद का परिणाम है। जिसमें कहासुनी को बढ़ा-चढ़ाकर एफआईआर में गला दबाने और मारपीट के आरोप जोड़ दिए गए हैं। वादिनी आवेदक राजीव की भाभी और नमन की ताई हैं। आपसी रंजिश में मुकदमा दर्ज कराया गया। वहीं दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने कहा कि यह मामला दो पक्षों के बीच मीटिंग के समय को लेकर हुए विवाद से संबंधित है। अदालत ने दोनों को शर्तों के साथ जमानत दी है ।
विज्ञापन