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Noida News: तीन मीटर की दूरी पर होंगी पटाखों की दुकानें, 50 मीटर का सुरक्षा घेरा जरूरी
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टिन शेड में ही होगी बिक्री, दुकानों के ऊपर से नहीं गुजरनी चाहिए हाईटेंशन लाइन
अग्निशमन वाहन के आने-जाने का रास्ता रखना होगा खाली
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। दिवाली पर ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए पुलिस और अग्निशमन विभाग ने सुरक्षा के कड़े मानक तय किए हैं। पटाखों की दुकानें टिन शेड में लगाई जाएंगी। एक दुकान से दूसरी दुकान के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी रखनी होगी। दुकानों के दरवाजे भी आमने-सामने नहीं होंगे। विक्रय स्थल के चारों तरफ 50 मीटर की बाहरी सुरक्षा दूरी रखना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि दुकानों को एल, वाई और आई आकार में व्यवस्थित किया जाएगा। इस तरह व्यवस्था करनी होगी कि किसी आपात स्थिति में अग्निशमन वाहन आसानी से मौके तक पहुंच सकें। प्रत्येक दुकान पर अग्निशमन यंत्र (फायर एक्सटिंग्विशर) रखना जरूरी होगा। दुकानों के ऊपर से हाईटेंशन बिजली की लाइन नहीं गुजरनी चाहिए। पटाखों की दुकानों में तेल के लैंप, गैस लैंप, मोमबत्ती या खुली बिजली का इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा। दुकानदारों को सुरक्षा के सभी इंतजाम करने होंगे। अग्निशमन विभाग की टीम इन व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेगी। जनपद में करीब पांच स्थानों पर ग्रीन पटाखों की बिक्री होगी। इनमें नोएडा जोन में सेक्टर-62 और सेक्टर-46 के रामलीला मैदान, सेंट्रल नोएडा में गढ़ी गोलचक्कर के पास कबड्डी ग्राउंड का खाली मैदान शामिल हैं। पटाखे बेचने के लिए डीसीपी दफ्तर में आवेदन आने शुरू हो गए हैं। लाइसेंस के लिए नोएडा प्राधिकरण और अग्निशमन विभाग की एनओसी जरूरी है।
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अग्निशमन वाहन के आने-जाने का रास्ता रखना होगा खाली
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। दिवाली पर ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए पुलिस और अग्निशमन विभाग ने सुरक्षा के कड़े मानक तय किए हैं। पटाखों की दुकानें टिन शेड में लगाई जाएंगी। एक दुकान से दूसरी दुकान के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी रखनी होगी। दुकानों के दरवाजे भी आमने-सामने नहीं होंगे। विक्रय स्थल के चारों तरफ 50 मीटर की बाहरी सुरक्षा दूरी रखना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि दुकानों को एल, वाई और आई आकार में व्यवस्थित किया जाएगा। इस तरह व्यवस्था करनी होगी कि किसी आपात स्थिति में अग्निशमन वाहन आसानी से मौके तक पहुंच सकें। प्रत्येक दुकान पर अग्निशमन यंत्र (फायर एक्सटिंग्विशर) रखना जरूरी होगा। दुकानों के ऊपर से हाईटेंशन बिजली की लाइन नहीं गुजरनी चाहिए। पटाखों की दुकानों में तेल के लैंप, गैस लैंप, मोमबत्ती या खुली बिजली का इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा। दुकानदारों को सुरक्षा के सभी इंतजाम करने होंगे। अग्निशमन विभाग की टीम इन व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेगी। जनपद में करीब पांच स्थानों पर ग्रीन पटाखों की बिक्री होगी। इनमें नोएडा जोन में सेक्टर-62 और सेक्टर-46 के रामलीला मैदान, सेंट्रल नोएडा में गढ़ी गोलचक्कर के पास कबड्डी ग्राउंड का खाली मैदान शामिल हैं। पटाखे बेचने के लिए डीसीपी दफ्तर में आवेदन आने शुरू हो गए हैं। लाइसेंस के लिए नोएडा प्राधिकरण और अग्निशमन विभाग की एनओसी जरूरी है।
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