फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Father who misdeed with step daughter gets 20 years imprisonment

UP: पिता ने दो साल तक सौतेली बेटी को ही बनाया हवस का शिकार, इस वजह से सहा नाबालिग ने दर्द; पापी को 20 साल कैद

Thu, 03 Oct 2024 06:15 PM IST
Vikas Kumar माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा
माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा Published by: Vikas Kumar Updated Thu, 03 Oct 2024 06:15 PM IST
सार

पीड़िता का कहना है कि शादी के बाद से ही वीरेंद्र शर्मा उसके पहले पति से हुए बच्चों के साथ मारपीट करता था। 2019 में जब पीड़िता (16) ने खुलासा किया कि उसके साथ दो साल से गलत काम किया जा रहा है तो यह सुनकर पीड़िता की मां हैरान रह गई। 

विज्ञापन
Father who misdeed with step daughter gets 20 years imprisonment
सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने पर दोषी पिता को 20 साल की सजा - फोटो : adobe

विस्तार

नाबालिग सौतेली बेटी से दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध होने पर अदालत ने यूपी के हाथरस के चंदपा निवासी वीरेंद्र शर्मा को 20 साल की कैद और 60 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (विशेष जज) पाक्सो एक्ट-प्रथम विकास नागर ने सजा सुनाते हुए कहा कि जुर्माना अदा नहीं करने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।

विज्ञापन

पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जेपी भाटी ने बताया कि नाबालिग की मां की पहली शादी 1997 में हुई थी। इस शादी से दो बेटे और एक बेटी हुई। सन 2008 में पति की मौत के बाद पीड़िता की मां ने वीरेंद्र शर्मा से 2012 में दूसरी शादी की। 

विज्ञापन
विज्ञापन

पीड़िता का कहना है कि शादी के बाद से ही वीरेंद्र शर्मा उसके पहले पति से हुए बच्चों के साथ मारपीट करता था। 2019 में जब पीड़िता (16) ने खुलासा किया कि उसके साथ दो साल से गलत काम किया जा रहा है तो यह सुनकर पीड़िता की मां हैरान रह गई। इस मामले में जब वीरेंद्र शर्मा से पूछा तो वह भड़क गया और सभी को जान से मारने की धमकी देने लगा। 

विज्ञापन

पीड़िता की मां अपने बच्चों को लेकर आगरा अपने मायके आ गई। वहां पर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची तो कह दिया गया कि घटना नोएडा में हुई है, रिपोर्ट भी वहीं पर दर्ज होगी। इसके बाद पीड़िता की मां अपने मायके वालों के साथ नोएडा पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई। वीरेंद्र को गिरफ्तार किया गया। अदालत में सात लोगों की गवाही हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत में वीरेंद्र शर्मा का दोष सिद्ध हुआ। जिसके बाद अदालत ने वीरेंद्र शर्मा को 20 साल का कठोर कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed