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हत्या में पूर्व सैनिक को उम्रकैद

Tue, 14 Dec 2021 11:24 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 14 Dec 2021 11:24 PM IST
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Ex-serviceman gets life imprisonment for murder
हत्या मामले में पूर्व सैनिक को उम्रकैद
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अदालत ने दस हजार का जुर्माना भी लगाया
2018 में अपनी बंदूक से मारी थी गोली, वॉलीबाल खेल को लेकर हुआ था झगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा की अदालत ने वर्ष 2018 में हत्या के एक मामले में आरोपी खलील उर्फ खल्ली पुत्र यासीन गांव बिसरू को उम्रकैद के साथ दस हजार रुपये का जुर्माना किया है। इस मामले में अदालत ने शुक्रवार को अपने फैसले को सुरक्षित रख आरोपी को जेल भेज दिया था। सोमवार को अदालत ने अपने फैसले को सुनाया।

जानकारी के अनुसार बिछौर थाने के गांव बिसरू निवासी आरोपी खलील उर्फ खल्ली भारतीय सेना में तैनात था। वर्ष 2018 में वह छुट्टी पर आया हुआ था। इस दौरान गांव के युवाओं के साथ सुबह शाम वॉलीबाल खेलता था। इसी दौरान एक दिन खेलते समय गांव के ही आजाद (34) पुत्र रशीद के साथ उनकी मामूली कहासुनी हो गई। इसी बात को लेकर दोनों में काफी बहस हुई। इस बात पर गुस्साए पूर्व सैनिक खलील उर्फ खल्ली ने घर से बंदूक लाकर आजाद को गोली मार दी। जिसमें आजाद की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों की लड़ाई को शांत कराया। इस मामले में आरोपी के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। तभी से मामला अदालत में चल रहा था। इस मामले में आरोपी की पहले की गिरफ्तारी हो चुकी थी। जिससे सोमवार को अदालत ने इस मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा के साथ दस हजार का जुर्माना भी लगाया। इस मामले में न्याय मिलने पर मृतक आजाद के परिजनों ने राहत की सांस ली। उन्होंने कहा कि थोड़ा समय जरूर लगा लेकिन अदालत ने उनको न्याय दिया।
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