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Noida News: छठ पर शहर में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित

Sun, 26 Oct 2025 12:42 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 26 Oct 2025 12:42 AM IST
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Entry of heavy vehicles prohibited in the city on Chhath
गाजीपुर। छठ महापर्व को लेकर यातायात विभाग ने शहर सहित जनपद के विभिन्न मार्गों पर हल्के और भारी वाहनों को लेकर रूट डायवर्जन किया गया है। 27 अक्तूबर को दोपहर दो बजे से सैनिक चौराहा, पीजी कॉलेज तिराहे, बद्रीचंद्र पोखरा, आलमपट्टी चौराहे, जमानिया तिराहे की तरफ से शहर में आने वाले दो पहिया वाहन प्रतिबंधित कर दिया है। यह डायवर्जन 28 अक्तूबर की सुबह 10 बजे तक लागू रहेगा। वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था स्वामी सहजानंद पीजी कॉलेज और सीआईएसएफ मैदान में की गई है। नवापुरा स्थित शिव दुर्गा साई मंदिर घाट को जाने वाले मार्गों पर हवालात न्यायालय तिराहा और अफीम फैक्ट्री तिराहे पर बैरियर लगाया गया है। वाहनों की पार्किंग कर जज आवास से सीआईएसएफ मैदान, प्रधान डाक घर परिसर के साथ ही राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में की गई है। ददरीघाट को जाने वाले मार्ग पर नई सड़क ददरी घाट तिराहा और चित्रगुप्त चौराहा पर बैरियर लगाकर वाहनों की पार्किंग महुआबाग स्थित आदर्श इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज और राजकीय महिला पीजी कॉलेज के परिसर में की जाएगाी।
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भारी वाहनों का डायवर्जन -गाजीपुर। 27 अक्टूबर की सुबह आठ बजे से महाराजगंज हाईवे से शहर आने वाले भारी वाहन जंगीपुर हाईवे और हंसराजपुर से यादव मोड़ की तरफ आने वाले वाहन जंगीपुर थाना होते हुए हाईवे की तरफ डायवर्ट कर दिया जाएगा। चौकिया बाजार से शहर की तरफ आने वाले वाहनों को भी वाराणसी-गोरखपुर हाईवे की तरफ डायवर्ट कर दिया गया है। जंगीपुर के अरशदपुर मोड से शहर की तरफ से आने वाले सभी प्रकार के भारी वाहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। बलिया व भांवरकोल की तरफ से आने वाले भारी वाहन पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से मरदह होकर वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन के लिए जाएंगे। मुहम्मदाबाद के तिवारीपुर मोड से भारी वाहनों को कासिमाबाद की तरफ मोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा अटवा मोड़ की तरफ से आने वाले वाहनों को कासिमाबाद की तरफ घूमा दिया जाएगा। कासिमाबाद व लावा मोड़ से शहर की तरफ आने वाले भारी वाहनों को नसीरपुर मोड़ की तरफ भेजा जाएगा। वहीं करंडा से आने वाले भारी वाहन चोचकपुर से सैदपुर होते हुए गंतव्य को जाएंगे। यह नियम 28 अक्टूबर की दोपहर 12 बजे तक लागू रहेगा।
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डायवर्जन के दौरान पुलिस, एंबुलेंस, मरीज वाहन, स्कूली वाहन, फायर टेंडर जैसे आकस्मिक वाहनों के साथ ही दुग्ध, गैस, पेट्रोलियम व कच्चे माल जैसे आवश्यक सेवाओं वाले वाहनों पर नियम लागू नहीं होगा।-डॉ.ईरज राजा, एसपी।
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