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Noida News: घर में हुई थी दिल दहला देने वाली हत्या, दंपती को उम्रकैद
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- सलारपुर गांव में बहनोई की कुल्हाड़ी-डंडों से मारकर की गई थी
- 2018 में हुई थी वारदात, दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जारचा थाना क्षेत्र के सलारपुर गांव में करीब सात वर्ष पहले हुई सनसनीखेज हत्या के मामले में पति-पत्नी को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार घटना 7 नवंबर 2018 की है। सलारपुर गांव स्थित एक ईंट भट्टे के पास बने कमरे में सलीमुद्दीन उर्फ सलीम की हत्या कर दी गई थी। मामले में भट्टे के मुनीम ने जारचा थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में बताया गया था कि वह सुबह भट्टे का काम देखने के लिए अली हसन को बुलाने उसके कमरे पर गए थे। कमरे के अंदर सलीमुद्दीन खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसी दौरान अली हसन का छोटा बेटा वहां मिला। बच्चे ने बताया कि उसके माता-पिता ने मिलकर उसके फूफा सलीम को कुल्हाड़ी और डंडों से मारकर हत्या कर दी है।
तहरीर के आधार पर जारचा थाने में अली हसन और उसकी पत्नी गुलशन उर्फ हाजरा के खिलाफ हत्या का प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस विवेचना के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद पुलिस ने उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी का फल बरामद किया था।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने यह तर्क दिया कि भट्टे के मालिक पर मजदूरी के पैसे बकाया थे और उसी विवाद के कारण उन्हें झूठा फंसाया गया है। हालांकि अदालत ने इस दलील को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि बचाव पक्ष अपने आरोपों के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। अदालत ने कहा कि यह मामला हत्या का गंभीर अपराध है, लेकिन इसे दुर्लभतम श्रेणी का मामला नहीं माना जा सकता। इसलिए आरोपियों को मृत्युदंड देने की आवश्यकता नहीं है।
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- 2018 में हुई थी वारदात, दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जारचा थाना क्षेत्र के सलारपुर गांव में करीब सात वर्ष पहले हुई सनसनीखेज हत्या के मामले में पति-पत्नी को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार घटना 7 नवंबर 2018 की है। सलारपुर गांव स्थित एक ईंट भट्टे के पास बने कमरे में सलीमुद्दीन उर्फ सलीम की हत्या कर दी गई थी। मामले में भट्टे के मुनीम ने जारचा थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में बताया गया था कि वह सुबह भट्टे का काम देखने के लिए अली हसन को बुलाने उसके कमरे पर गए थे। कमरे के अंदर सलीमुद्दीन खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसी दौरान अली हसन का छोटा बेटा वहां मिला। बच्चे ने बताया कि उसके माता-पिता ने मिलकर उसके फूफा सलीम को कुल्हाड़ी और डंडों से मारकर हत्या कर दी है।
तहरीर के आधार पर जारचा थाने में अली हसन और उसकी पत्नी गुलशन उर्फ हाजरा के खिलाफ हत्या का प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस विवेचना के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद पुलिस ने उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी का फल बरामद किया था।
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सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने यह तर्क दिया कि भट्टे के मालिक पर मजदूरी के पैसे बकाया थे और उसी विवाद के कारण उन्हें झूठा फंसाया गया है। हालांकि अदालत ने इस दलील को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि बचाव पक्ष अपने आरोपों के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। अदालत ने कहा कि यह मामला हत्या का गंभीर अपराध है, लेकिन इसे दुर्लभतम श्रेणी का मामला नहीं माना जा सकता। इसलिए आरोपियों को मृत्युदंड देने की आवश्यकता नहीं है।
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