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Noida News: आगरा के ठग बिल्डर पर 14 फ्लैटों के नाम पर 3.35 करोड़ की ठगी का केस दर्ज
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(आगरा के ध्यानार्थ)
- एनसीएलटी में दाखिल सूचियों में भी हेरफेर का आरोप
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सेक्टर-1 ग्नेनो वेस्ट स्थित गायत्री औरा हाउसिंग परियोजना में 14 फ्लैट बुक कराने वाले एक परिवार ने बिल्डर फर्म गायत्री हस्पिटैलिटी एंड रियलकन लिमिटेड के निदेशक हरिओम दीक्षित पर करीब 3.35 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश पर बिसरख कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है। शिकायतकर्ता विनोद कुमार गुप्ता निवासी सेक्टर-78 नोएडा के अनुसार वर्ष 2010 से 2015 के बीच उन्होंने और उनके परिजनों ने परियोजना के जीएच-11 भूखंड पर विकसित की जा रही सोसाइटी में विभिन्न आकार के 14 फ्लैट बुक कराए थे। आरोप है कि बिल्डर ने तय समय में कब्जा देने और विक्रय पत्र अनुबंध करने का आश्वासन दिया था। इस आधार पर परिवार ने वर्ष 2015 तक कुल 3 करोड़ 35 लाख 53 हजार रुपये जमा कर दिए थे।
पीड़ितों का कहना है कि समय-सीमा लगातार बढ़ाई जाती रही और बाद में पता चला कि जिन ब्लॉकों में फ्लैट दर्शाए गए थे। वह वास्तविक निर्माण योजना में ही नहीं थे। आरोप है कि फर्जी नक्शा दिखाकर बुकिंग ली गई। मामले में कंपनी के विरुद्ध राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) में लंबित है। आरोप है कि उन्हें न तो वैकल्पिक फ्लैट दिए गए और न ही धन वापसी की गई। रुपये मांगने पर धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। एक सदस्य योगेश कपिल ने थाना बिसरख में वर्ष 2024 में एफआईआर दर्ज कराई थी। जबकि तीन अन्य खरीदारों ने भी न्यायालय में वाद दायर किया है। वहीं कोतवाली प्रभारी कृष्ण गोपाल शर्मा का कहना है कि मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
एक माह पहले संपत्ति की थी कुर्क :
करीब एक माह पहले 24 जनवरी को आगरा प्रशासन ने गायत्री डेवलपर के निदेशक हरिओम दीक्षित की ग्रेनो वेस्ट स्थित सेक्टर-1 में 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां कुर्क की थी। इनमें गायत्री ओरा, एपेक्स ओरा और गायत्री हॉस्पिटैलिटी शामिल हैं। घर खरीदारों की बकाया राशि चुकाने के लिए इन संपत्तियों को नीलाम किया जाना है। हरिओम दीक्षित पर निवेशकों से धोखाधड़ी के कई आरोप हैं और उनके खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज हैं।
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- एनसीएलटी में दाखिल सूचियों में भी हेरफेर का आरोप
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सेक्टर-1 ग्नेनो वेस्ट स्थित गायत्री औरा हाउसिंग परियोजना में 14 फ्लैट बुक कराने वाले एक परिवार ने बिल्डर फर्म गायत्री हस्पिटैलिटी एंड रियलकन लिमिटेड के निदेशक हरिओम दीक्षित पर करीब 3.35 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश पर बिसरख कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है। शिकायतकर्ता विनोद कुमार गुप्ता निवासी सेक्टर-78 नोएडा के अनुसार वर्ष 2010 से 2015 के बीच उन्होंने और उनके परिजनों ने परियोजना के जीएच-11 भूखंड पर विकसित की जा रही सोसाइटी में विभिन्न आकार के 14 फ्लैट बुक कराए थे। आरोप है कि बिल्डर ने तय समय में कब्जा देने और विक्रय पत्र अनुबंध करने का आश्वासन दिया था। इस आधार पर परिवार ने वर्ष 2015 तक कुल 3 करोड़ 35 लाख 53 हजार रुपये जमा कर दिए थे।
पीड़ितों का कहना है कि समय-सीमा लगातार बढ़ाई जाती रही और बाद में पता चला कि जिन ब्लॉकों में फ्लैट दर्शाए गए थे। वह वास्तविक निर्माण योजना में ही नहीं थे। आरोप है कि फर्जी नक्शा दिखाकर बुकिंग ली गई। मामले में कंपनी के विरुद्ध राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) में लंबित है। आरोप है कि उन्हें न तो वैकल्पिक फ्लैट दिए गए और न ही धन वापसी की गई। रुपये मांगने पर धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। एक सदस्य योगेश कपिल ने थाना बिसरख में वर्ष 2024 में एफआईआर दर्ज कराई थी। जबकि तीन अन्य खरीदारों ने भी न्यायालय में वाद दायर किया है। वहीं कोतवाली प्रभारी कृष्ण गोपाल शर्मा का कहना है कि मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
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एक माह पहले संपत्ति की थी कुर्क :
करीब एक माह पहले 24 जनवरी को आगरा प्रशासन ने गायत्री डेवलपर के निदेशक हरिओम दीक्षित की ग्रेनो वेस्ट स्थित सेक्टर-1 में 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां कुर्क की थी। इनमें गायत्री ओरा, एपेक्स ओरा और गायत्री हॉस्पिटैलिटी शामिल हैं। घर खरीदारों की बकाया राशि चुकाने के लिए इन संपत्तियों को नीलाम किया जाना है। हरिओम दीक्षित पर निवेशकों से धोखाधड़ी के कई आरोप हैं और उनके खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज हैं।
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