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Noida News: आज पुलिस कमिश्नर से मिलेगी बार एसोसिएशन की समिति
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आज पुलिस कमिश्नर से मिलेगी बार एसोसिएशन की समिति
-जिला न्यायालय की बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने एफआईआर व आरोपों को बताया गलत
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जिला न्यायालय की बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी ने सोमवार को एक समिति का गठन किया गया। जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पर दर्ज एफआईआर के मामले में आज पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करेगी और हाईकोर्ट के आदेश समेत अन्य तथ्यों की जानकारी देकर केस को वापस लेने की मांग करेगी। वहीं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने प्रेसवार्ता कर एफआईआर और आरोपों को गलत करार दिया है। कहा है कि उनकी तरफ से कोई फर्जी कागजात तैयार नहीं किया गया है।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज भाटी के खिलाफ नॉलेज पार्क थाना में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। जिस पर सोमवार को बार अध्यक्ष मनोज भाटी ने स्वर्णनगरी सेक्टर स्थित प्रेसक्लब के कार्यालय में प्रेसवार्ता की। जहां उन्होंने शिकायतकर्ता के आरोपों के साथ पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए है। उन्होंने बताया कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के एक मामले में हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि किसी मामले में कोई पीड़ित और प्रभावित नहीं है तो वो शिकायत दर्ज नहीं कर सकता है। आदेश की अनदेखी कर पुलिस ने मामला दर्ज किया। साथ ही उसे ऑनलाइन नहीं किया गया। जबकि एफआईआर 10 दिसंबर को हो चुकी थी। उन्होंने बताया कि एक केस को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ताओं की एक समिति गठित की है। जो मंगलवार को पुलिस कमिश्नर से समय लेकर मुलाकात करेगी।
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-जिला न्यायालय की बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने एफआईआर व आरोपों को बताया गलत
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जिला न्यायालय की बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी ने सोमवार को एक समिति का गठन किया गया। जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पर दर्ज एफआईआर के मामले में आज पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करेगी और हाईकोर्ट के आदेश समेत अन्य तथ्यों की जानकारी देकर केस को वापस लेने की मांग करेगी। वहीं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने प्रेसवार्ता कर एफआईआर और आरोपों को गलत करार दिया है। कहा है कि उनकी तरफ से कोई फर्जी कागजात तैयार नहीं किया गया है।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज भाटी के खिलाफ नॉलेज पार्क थाना में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। जिस पर सोमवार को बार अध्यक्ष मनोज भाटी ने स्वर्णनगरी सेक्टर स्थित प्रेसक्लब के कार्यालय में प्रेसवार्ता की। जहां उन्होंने शिकायतकर्ता के आरोपों के साथ पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए है। उन्होंने बताया कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के एक मामले में हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि किसी मामले में कोई पीड़ित और प्रभावित नहीं है तो वो शिकायत दर्ज नहीं कर सकता है। आदेश की अनदेखी कर पुलिस ने मामला दर्ज किया। साथ ही उसे ऑनलाइन नहीं किया गया। जबकि एफआईआर 10 दिसंबर को हो चुकी थी। उन्होंने बताया कि एक केस को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ताओं की एक समिति गठित की है। जो मंगलवार को पुलिस कमिश्नर से समय लेकर मुलाकात करेगी।
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