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Noida News: स्कूल प्रिंसिपल को समन के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका खारिज
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(अदालत से)-यूनिफॉर्म-किताबों की लूट की शिकायत पर बच्चे को स्कूल से निकालने का आरोप
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा। सत्र अदालत ने ग्रेटर नोएडा के एक स्कूल की प्रिंसिपल के खिलाफ समन जारी करने के आदेश के विरुद्ध दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। अदालत ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय के 17 मई 2025 के आदेश को सही ठहराया। यह याचिका अधिवक्ता राकेश चौधरी ने दायर की थी। उनका आरोप था कि स्कूल प्रबंधन ने घटिया वर्दी और पाठ्य सामग्री ऊंचे दामों पर खरीदने को मजबूर किया। शिकायत करने पर उनके बेटे को स्कूल न आने को कहा गया। उन्होंने प्रिंसिपल पर अभद्रता का भी आरोप लगाया। बीटा-2 थाने में कार्रवाई न होने पर उन्होंने धारा-156 (3) सीआरपीसी के तहत अर्जी दी थी। सत्र अदालत ने सुनवाई के बाद माना कि मजिस्ट्रेट ने न्यायिक विवेक का प्रयोग कर समन जारी किया था। अदालत ने आदेश में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं पाई और एसीजेएम का आदेश बरकरार रखा।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा। सत्र अदालत ने ग्रेटर नोएडा के एक स्कूल की प्रिंसिपल के खिलाफ समन जारी करने के आदेश के विरुद्ध दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। अदालत ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय के 17 मई 2025 के आदेश को सही ठहराया। यह याचिका अधिवक्ता राकेश चौधरी ने दायर की थी। उनका आरोप था कि स्कूल प्रबंधन ने घटिया वर्दी और पाठ्य सामग्री ऊंचे दामों पर खरीदने को मजबूर किया। शिकायत करने पर उनके बेटे को स्कूल न आने को कहा गया। उन्होंने प्रिंसिपल पर अभद्रता का भी आरोप लगाया। बीटा-2 थाने में कार्रवाई न होने पर उन्होंने धारा-156 (3) सीआरपीसी के तहत अर्जी दी थी। सत्र अदालत ने सुनवाई के बाद माना कि मजिस्ट्रेट ने न्यायिक विवेक का प्रयोग कर समन जारी किया था। अदालत ने आदेश में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं पाई और एसीजेएम का आदेश बरकरार रखा।