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Noida News: श्रमिक हिंसा के मामले में आरोपी आदित्य आनंद को जमानत
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(अदालत से)
- अन्य कोतवाली में मामले दर्ज होने के कारण जेल में ही रहेगा आरोपी
मई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। फेज-2 स्थित रिचा ग्लोबल कंपनी में अप्रैल में कर्मचारियों के प्रदर्शन, जाम और उपद्रव के मामले में आरोपी आदित्य आनंद को कोर्ट से राहत मिली है। हालांकि अन्य कोतवाली में मामले दर्ज होने के कारण आरोपी को अभी जेल में रहना होगा। मामला फेज-2 थाने में दर्ज अपराध से संबंधित है। आरोपी 25 मई 2026 से जिला कारागार गौतमबुद्धनगर में है।
एफआईआर के मुताबिक 10 अप्रैल को रिचा ग्लोबल कंपनी के कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर कंपनी के गेट घेर लिए थे। आरोप था कि कर्मचारियों ने कंपनी के अंदर मौजूद लोगों को बंधक बनाया और तोड़फोड़ व आग लगाने की धमकी दी। इसके बाद 11 अप्रैल को दोबारा कर्मचारियों ने कंपनी के गेट घेरकर अंदर जाने वाले कर्मचारियों का रास्ता रोक दिया और भंगेल फ्लाईओवर के पास जाम लगाने का आरोप है।आरोपी को 18 अप्रैल को दूसरे मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
आरोपी के खिलाफ व्हाट्सऐप ग्रुप का सदस्य होने के अलावा कोई उकसाने वाला या हिंसक संदेश भेजने का साक्ष्य नहीं है। कोर्ट ने आदेश में माना कि एफआईआर घटना के करीब 10 दिन बाद दर्ज हुई और देरी का कारण स्पष्ट नहीं किया गया। आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। व्हाट्सऐप ग्रुप का सदस्य होने के अतिरिक्त उसके द्वारा कोई उकसाने वाला या हिंसक संदेश भेजे जाने का साक्ष्य सामने नहीं आया। इन परिस्थितियों में कोर्ट ने आरोपी को जेल में निरुद्ध रखने का आधार नहीं माना और जमानत स्वीकार कर ली।
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- अन्य कोतवाली में मामले दर्ज होने के कारण जेल में ही रहेगा आरोपी
मई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। फेज-2 स्थित रिचा ग्लोबल कंपनी में अप्रैल में कर्मचारियों के प्रदर्शन, जाम और उपद्रव के मामले में आरोपी आदित्य आनंद को कोर्ट से राहत मिली है। हालांकि अन्य कोतवाली में मामले दर्ज होने के कारण आरोपी को अभी जेल में रहना होगा। मामला फेज-2 थाने में दर्ज अपराध से संबंधित है। आरोपी 25 मई 2026 से जिला कारागार गौतमबुद्धनगर में है।
एफआईआर के मुताबिक 10 अप्रैल को रिचा ग्लोबल कंपनी के कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर कंपनी के गेट घेर लिए थे। आरोप था कि कर्मचारियों ने कंपनी के अंदर मौजूद लोगों को बंधक बनाया और तोड़फोड़ व आग लगाने की धमकी दी। इसके बाद 11 अप्रैल को दोबारा कर्मचारियों ने कंपनी के गेट घेरकर अंदर जाने वाले कर्मचारियों का रास्ता रोक दिया और भंगेल फ्लाईओवर के पास जाम लगाने का आरोप है।आरोपी को 18 अप्रैल को दूसरे मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
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आरोपी के खिलाफ व्हाट्सऐप ग्रुप का सदस्य होने के अलावा कोई उकसाने वाला या हिंसक संदेश भेजने का साक्ष्य नहीं है। कोर्ट ने आदेश में माना कि एफआईआर घटना के करीब 10 दिन बाद दर्ज हुई और देरी का कारण स्पष्ट नहीं किया गया। आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। व्हाट्सऐप ग्रुप का सदस्य होने के अतिरिक्त उसके द्वारा कोई उकसाने वाला या हिंसक संदेश भेजे जाने का साक्ष्य सामने नहीं आया। इन परिस्थितियों में कोर्ट ने आरोपी को जेल में निरुद्ध रखने का आधार नहीं माना और जमानत स्वीकार कर ली।
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