फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   delhi police fails to file chargesheet high court grants bail to accused

पुलिस दाखिल नहीं कर पाई आरोपपत्र हाईकोर्ट ने यूएपीए के आरोपी को दी जमानत

Wed, 17 Feb 2021 12:00 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 17 Feb 2021 12:00 AM IST
विज्ञापन
delhi police fails to file chargesheet high court grants bail to accused
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने दंगों से जुड़े अवैध गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) मामले में आरोपपत्र दाखिल न होने पर आरोपी को जमानत दे दी। दिल्ली पुलिस ने राजकुमार उर्फ लवप्रीत को आतंक रोधी कानून यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था लेकिन निर्धारित अवधि में जांच पूरी नहीं कर पाई। इसके मद्देनजर अदालत ने आरोपी को जमानत प्रदान कर दी।
विज्ञापन

न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने राजकुमार को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके तथा इतनी राशि के दो जमानती पेश करने की शर्त पर जमानत प्रदान की है। अदालत ने इस बात पर गौर किया कि निर्धारित अवधि के बाद अतिरिक्त समय मिलने के बाद भी पुलिस आरोपपत्र दाखिल नहीं कर पाई। उपरोक्त तथ्यों तथा कानूनी स्थिति के अनुसार कोर्ट मानती है कि आरोपी को 11 नवंबर 2020 को जमानत मिल जानी चाहिए थी।
विज्ञापन

कोर्ट के समक्ष आरोपी के वकील राजीव मोहन व अन्य ने कहा कि शुरुआती 90 दिन तथा उसके बाद दी गई अतिरिक्त अवधि 11 नवंबर 2020 को समाप्त हो गई थी लेकिन इसके बाद भी आज तक आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया है। इसके बावजूद निचली अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका 17 नवंबर को खारिज कर दी थी जबकि वह जमानत पाने का अधिकारी था।
विज्ञापन
विज्ञापन

बचाव पक्ष ने ये भी कहा कि दिल्ली पुलिस ने तथ्यों को छिपाकर जांच अवधि बढ़वाई थी। कानून की नजर में उक्त आदेश सही नहीं था और इसलिए पुलिस को आरोपपत्र दाखिल करना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं किया। इसके मद्देनजर आरोपी को जमानत पाने का अधिकार मिल जाता है।

दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 16 जून 2020 को दर्ज मामले में आरोपी को 18 जून 2020 को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उससे तीन दिन पूछताछ की थी। उसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में मंडोली जेल भेज दिया गया था। ------ एजेंसी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed